कांस्टेबल भर्ती: वेटिंग लिस्ट के 400 से अधिक अभ्यर्थियों को बड़ी राहत

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सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार की SLP खारिज की, तीन महीने में ज्वाइनिंग के निर्देश

रायपुर। छत्तीसगढ़ में कांस्टेबल भर्ती से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अभ्यर्थियों के पक्ष में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से दायर विशेष अनुमति याचिका (SLP) को खारिज करते हुए वेटिंग लिस्ट में शामिल पात्र अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ कर दिया है। इस फैसले से 400 से अधिक अभ्यर्थियों को राहत मिलने की उम्मीद है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब वेटिंग लिस्ट में शामिल पात्र अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी। अदालत ने संबंधित प्रक्रिया को तीन महीने के भीतर पूरा कर अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग कराने के निर्देश दिए हैं। लंबे समय से नियुक्ति का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए यह फैसला बड़ी राहत माना जा रहा है।

कांस्टेबल भर्ती से जुड़े मामले में पूर्व में जारी आदेश के खिलाफ छत्तीसगढ़ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सरकार की ओर से दायर विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने उसे खारिज कर दिया। इसके साथ ही वेटिंग लिस्ट में शामिल पात्र अभ्यर्थियों की नियुक्ति को लेकर स्थिति स्पष्ट हो गई है।

जस्टिस संदीप मेहता और संजीव सचदेवा की खंडपीठ ने संबंधित अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग की प्रक्रिया तीन महीने के भीतर पूरी करने के निर्देश दिए हैं। अब भर्ती से जुड़े विभाग को निर्धारित समय-सीमा के भीतर वेटिंग लिस्ट के पात्र अभ्यर्थियों की नियुक्ति की कार्रवाई पूरी करनी होगी।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लंबे समय से नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थियों में खुशी का माहौल है। 400 से अधिक अभ्यर्थियों के लिए यह आदेश महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब उन्हें नियुक्ति और ज्वाइनिंग की प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है।

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Author: Deepak Mittal

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