प्राध्यापक, सह प्राध्यापक और सहायक प्राध्यापक पदों पर होगी संविदा नियुक्ति
रायपुर। राज्य सरकार ने सरकारी नर्सिंग कॉलेजों में प्राध्यापक, सह प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक के पदों पर संविदा नियुक्ति का आदेश जारी किया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश में संविदा कर्मचारियों के वेतन एवं अवकाश से संबंधित नियम भी स्पष्ट किए गए हैं।
Loading Viewer...
आदेश के अनुसार, संविदा सेवा में नियुक्त कर्मचारियों को केवल मासिक एकमुश्त राशि के रूप में वेतन दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का विशेष वेतन, महंगाई भत्ता (DA), क्षतिपूर्ति भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता (HRA) आदि देय नहीं होगा। साथ ही संविदा नियुक्त कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ भी नहीं मिलेगा। हालांकि, अव्यवसायिक भत्ता की पात्रता नियमानुसार निर्धारित होगी।
सीधी भर्ती के माध्यम से संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में 30 दिन का आकस्मिक अवकाश (CL) और 3 दिन का ऐच्छिक अवकाश प्रदान किया जाएगा। वर्ष के मध्य में नियुक्ति या सेवामुक्ति होने की स्थिति में आकस्मिक अवकाश की पात्रता की गणना करते समय अपूर्ण दिवस को आगामी पूर्ण दिवस में पूर्णांकित किया जाएगा।
वहीं, विश्रामावकाश वाले विभागों में कैलेंडर वर्ष का अर्थ 12 माह की वास्तविक सेवा अवधि माना जाएगा। इस व्यवस्था से सरकारी नर्सिंग कॉलेजों में संविदा आधार पर कार्यरत शिक्षकों की सेवा शर्तें स्पष्ट हो गई हैं।
Author: Deepak Mittal









Total Users : 8234830
Total views : 8281906