हथियार लेकर निकलने पर रोक
बिलासपुर। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के खपरगंज में बीती रात दो गुटों के बीच हुए विवाद और झगड़े के बाद प्रशासन ने कानून-व्यवस्था को लेकर बड़ा कदम उठाया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी संजय अग्रवाल ने 28 अगस्त को आदेश जारी कर पूरे सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी है।
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प्रशासन ने भीड़ जुटने, लोक शांति भंग होने और किसी अप्रिय स्थिति की आशंका को देखते हुए क्षेत्र में कई प्रतिबंध लगाए हैं। आदेश के तहत सार्वजनिक स्थानों पर तलवार, फरसा, भाला, लाठी, चाकू, छुरा, कुल्हाड़ी, त्रिशूल सहित अन्य अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने पर रोक रहेगी।
इसके साथ ही सभा, रैली, जुलूस, प्रदर्शन, धरना और हड़ताल पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। क्षेत्र में चार से अधिक लोगों के एक साथ एकत्रित होने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि, परिवार के सदस्य बाजार में खरीदारी या आवश्यक आवागमन के लिए साथ आ-जा सकेंगे।
सभा, रैली या प्रदर्शन के आयोजन से पहले अनुविभागीय दंडाधिकारी, बिलासपुर से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। आदेश में शासकीय और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने, तोड़फोड़ करने तथा मार्ग बाधित करने जैसी गतिविधियों पर भी रोक लगाई गई है।
प्रशासन ने क्षेत्रवासियों से शांति बनाए रखने और प्रतिबंधात्मक आदेशों का पालन करने की अपील की है। यह कार्रवाई खपरगंज में हुए विवाद के बाद किसी भी अप्रिय स्थिति को रोकने और क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से की गई है।
Author: Deepak Mittal









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