नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान मतदाता सूची से हटाए गए लोगों की अपीलों के निपटारे को लेकर चुनाव आयोग (ECI) से जानकारी मांगी है। कोर्ट ने आयोग से यह बताने को कहा है कि अपीलीय ट्रिब्यूनलों के समक्ष दाखिल मामलों में अब तक कितनों का निपटारा किया गया है।
जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की याचिका पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। चौधरी ने पश्चिम बंगाल के प्रत्येक ब्लॉक में SIR से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए ट्रिब्यूनल गठित करने और अपीलों का समयबद्ध तरीके से निपटारा सुनिश्चित करने की मांग की है।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अपीलों के निपटारे की गति पर चिंता जताई। पीठ ने टिप्पणी की कि यदि इसी गति से मामलों की सुनवाई होती रही तो अपीलों का निपटारा होने तक अगला चुनाव आ सकता है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल अपीलों का दाखिल होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके वास्तविक निपटारे की संख्या भी महत्वपूर्ण है।
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से SIR के दौरान मतदाता सूची से हटाए गए लोगों द्वारा दाखिल अपीलों और उनके निपटारे की स्थिति का विस्तृत विवरण मांगा है। मामले की अगली सुनवाई में आयोग के जवाब के आधार पर कोर्ट आगे की दिशा तय कर सकता है।
Author: Deepak Mittal










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