छत्तीसगढ़ में आरक्षक भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने की मांग कर रहे याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने आरक्षक भर्ती परीक्षा को पूरी तरह रद्द करने से इनकार कर दिया है।
डिवीजन बेंच ने कहा कि, कुछ उम्मीदवारों की गड़बड़ी के कारण पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द करना न्यायसंगत नहीं है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच में हुई।
हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि, उम्मीदवारों की गड़बड़ी के कारण पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द करना न्यायसंगत नहीं है।
कोर्ट ने अब उन 129 संदिग्ध उम्मीदवारों की वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से जांच कराने के निर्देश दिए हैं, जिनकी भूमिका पर सवाल उठे थे।
Author: Deepak Mittal










Total Users : 8211597
Total views : 8252236