दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली दंगे से जुड़े यूएपीए मामले में उमर खालिद को तीन दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। जानकारी के मुताबिक, दिल्ली हाई कोर्ट ने उमर खालिद को 1 जून से 3 जून तक अंतरिम जमानत दी है
ताकि वह अपनी बीमार मां की सर्जरी के दौरान उनकी देखभाल कर सके और अपने चाचा के चेहलुम में भाग ले सके। आपको बता दें कि उमर खालिद के ऊपर 2020 के दंगों का ”मुख्य षड्यंत्रकारी” होने का आरोप है।
Author: Deepak Mittal










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