छत्तीसगढ़ में शासकीय कर्मचारियों के लिए एक बार फिर स्पष्ट संदेश जारी किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने सिविल सेवा आचरण नियमों को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए सभी विभागों, संभागायुक्तों, कलेक्टरों और विभागाध्यक्षों को निर्देश जारी किए हैं।
जारी आदेश में कहा गया है कि कोई भी शासकीय कर्मचारी सरकारी सेवा के साथ किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि या अन्य पदों पर सक्रियता नहीं रखेगा। शासन ने स्पष्ट किया है कि इस तरह की गतिविधियां सेवा नियमों का उल्लंघन मानी जाएंगी और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी।

निर्देश में राजस्व मंडल, छत्तीसगढ़, बिलासपुर सहित राज्य के सभी शासकीय कार्यालयों को संबोधित करते हुए अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी निष्पक्षता, ईमानदारी और निष्ठा के साथ करने के लिए कहा गया है।
सरकार ने यह भी दोहराया है कि सभी शासकीय सेवकों के लिए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 का पालन अनिवार्य है। विभाग द्वारा जारी यह रिमाइंडर प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता और अनुशासन बनाए रखने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
Author: Deepak Mittal









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