रायगढ़: Pradhan Mantri Awas Yojana (Gramin) के तहत आवास निर्माण कार्य में लापरवाही बरतने के मामले में जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। सीईओ जिला पंचायत के निर्देश पर जनपद पंचायत लैलूंगा के ग्राम पंचायत चिराईखार के सचिव श्यामलाल सिदार और ग्राम पंचायत बैस्कीमुड़ा के सचिव अशोक कुमार पटेल को “कारण बताओ” नोटिस जारी किया गया है।
जानकारी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में ग्राम पंचायत बैस्कीमुड़ा में कुल 131 आवास स्वीकृत किए गए थे, जिनमें से 128 हितग्राहियों को प्रथम किश्त की राशि जारी की जा चुकी है। इसके बावजूद अब तक केवल 2 आवास ही पूर्ण हो पाए हैं। वहीं 38 आवास प्लिंथ लेवल तक पहुंचे हैं, जबकि 82 आवासों का निर्माण कार्य अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है।
इसी तरह ग्राम पंचायत चिराईखार में 113 आवास स्वीकृत हुए थे, जिनमें से 107 हितग्राहियों को प्रथम किश्त मिल चुकी है। इसके बावजूद एक भी आवास पूर्ण नहीं हुआ है। यहां 16 आवास प्लिंथ लेवल तक हैं और 87 आवासों का निर्माण कार्य शुरू ही नहीं हुआ।
निर्माण कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं होने, निरीक्षण के दौरान उच्चाधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार और पदीय कर्तव्यों में लापरवाही बरतने के कारण दोनों सचिव प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए हैं।
इस संबंध में पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 के नियम 3 के उपनियम (1), (2) और (3) के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में निर्देश दिया गया है कि संबंधित सचिव तीन दिवस के भीतर लिखित और प्रमाण सहित अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। निर्धारित समय में जवाब नहीं देने की स्थिति में एकपक्षीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
Author: Deepak Mittal










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