प्लॉट आवंटन मामले में शेख हसीना को 10 साल की जेल, रिश्तेदारों को भी सज़ा

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ढाका: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को प्लॉट आवंटन में कथित गड़बड़ी के एक मामले में दोषी ठहराते हुए अदालत ने 10 साल की जेल की सज़ा सुनाई है। यह फैसला ढाका की कोर्ट-4 के विशेष न्यायाधीश रबील आलम ने सुनाया।

राजुक न्यू टाउन प्रोजेक्ट से जुड़े प्लॉट आवंटन में भ्रष्टाचार के आरोपों के तहत शेख हसीना के खिलाफ दो अलग-अलग मामले दर्ज किए गए थे। अदालत ने दोनों मामलों में उन्हें पांच-पांच साल की सज़ा सुनाई, जो मिलाकर कुल 10 साल होती है।

इस मामले में शेख हसीना के भतीजे रादवान मुजीब सिद्दीकी और भतीजियां ट्यूलिप रिजवाना सिद्दीकी तथा अज़मीना सिद्दीकी को भी दोषी ठहराया गया है। अदालत ने ट्यूलिप सिद्दीकी को चार साल और हसीना की अन्य दो भतीजियों को सात-सात साल की जेल की सज़ा सुनाई है।

वहीं, सरेंडर करने वाले राजुक के सदस्य खुर्शीद आलम को एक साल की जेल की सज़ा दी गई है। सभी दोषियों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषियों को छह साल की अतिरिक्त जेल भुगतनी होगी।

एंटी करप्शन कमीशन (ACC) के पब्लिक प्रॉसिक्यूटर तारिक इस्लाम खान और मनिमूल हसन लिपन ने शेख हसीना समेत सभी आरोपियों को दोषी ठहराए जाने की पुष्टि की है।

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Author: Deepak Mittal

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