किसान की गैर इरादतन हत्या मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार, सभी जेल भेजे गए

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रायगढ़: लैलूंगा थाना क्षेत्र में किसान की गैर इरादतन हत्या के गंभीर मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। यह मामला ग्राम खम्हार का है, जहां खेत में जंगली सुअर फंसाने के लिए लगाए गए करंटयुक्त तार की चपेट में आने से किसान की मौत हो गई थी।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, ग्राम खम्हार निवासी लालकुमार साहू (37 वर्ष) 12 अक्टूबर 2025 की रात करीब 8 बजे अपने खेत मुड़बहला में धान की फसल की रखवाली के लिए गया था। इस दौरान खेत में किसी व्यक्ति द्वारा जीआई तार से बिजली कनेक्शन जोड़कर बांस की फाली में तार बांध दिया गया था। उसी करंटयुक्त तार की चपेट में आने से लालकुमार साहू की मौके पर ही मौत हो गई।

घटना के बाद आलोक कुमार की सूचना पर थाना लैलूंगा में मर्ग इंटिमेशन दर्ज किया गया। पुलिस ने मर्ग क्रमांक 137/2025 धारा 194 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत मामला कायम कर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपराध क्रमांक 281/2025 धारा 105 भारतीय न्याय संहिता के तहत विवेचना शुरू की।

जांच के दौरान गवाहों के बयान और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर संदेही जोसेफ मिंज और सोनू एक्का को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें उन्होंने खेत में बिजली कनेक्शन लगाने की बात स्वीकार की। इसके बाद दोनों आरोपियों—जोसेफ मिंज पिता सहदेव मिंज (40 वर्ष) और सोनू एक्का पिता स्व. रामधन एक्का (26 वर्ष), निवासी ग्राम खम्हार—को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। मामले में अन्य आरोपियों के साथ पूर्व नियोजित आपराधिक षड्यंत्र पाए जाने पर धारा 61(2) बीएनएस भी जोड़ी गई।

घटना के बाद से फरार चल रहे चार अन्य आरोपियों की तलाश के लिए थाना प्रभारी लैलूंगा उप निरीक्षक गिरधारी साव के नेतृत्व में मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया। लगातार प्रयासों के बाद 22 जनवरी 2026 को शेष चार आरोपी—सत्यप्रकाश एक्का (29 वर्ष), जशवंत मिंज (43 वर्ष), शशीलाल एक्का (45 वर्ष) और करन चौहान (27 वर्ष), सभी निवासी ग्राम खम्हार—को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनी और एसडीओपी धरमजयगढ़ सिद्दांत तिवारी के मार्गदर्शन में की गई। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसे मामलों में दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।

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Author: Deepak Mittal

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