बिलासपुर: Chemistry शराब घोटाला मामले में सौम्या चौरसिया को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। सौम्या चौरसिया की ओर से गिरफ्तारी से राहत की मांग की गई थी, जिसका ACB-EOW ने कड़ा विरोध किया।
हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। उल्लेखनीय है कि 16 दिसंबर को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सौम्या चौरसिया को पूछताछ के लिए तलब किया था, जिसके बाद शाम को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब बुधवार को उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा।
शराब घोटाला मामले में ED ने ACB में FIR दर्ज कराई है, जिसमें 2 हजार करोड़ रुपये से अधिक के घोटाले का आरोप लगाया गया है। ED की जांच में सामने आया है कि तत्कालीन भूपेश सरकार के कार्यकाल में IAS अधिकारी अनिल टुटेजा, आबकारी विभाग के तत्कालीन एमडी ए.पी. त्रिपाठी और कारोबारी अनवर ढेबर के सिंडिकेट के जरिए इस घोटाले को अंजाम दिया गया।
गौरतलब है कि सौम्या चौरसिया पहले से ही कोयला घोटाला मामले की प्रमुख आरोपियों में शामिल हैं। इससे पहले मई महीने में सुप्रीम कोर्ट की शर्तों पर सौम्या चौरसिया समेत छह आरोपियों को रिहा किया गया था। रिहाई के दौरान अदालत ने उन्हें राज्य से बाहर रहने के निर्देश भी दिए थे।
Author: Deepak Mittal










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