छत्तीसगढ़ सरकार ने भूमि निर्धारण से संबंधित नया आदेश जारी किया है। राजस्व विभाग की ओर से जारी इस आदेश में कुल 13 बिंदु शामिल हैं।
सरकार ने नगर निगम सीमा, ग्रामीण और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए अलग-अलग दरें तय की हैं।
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यदि कोई व्यक्ति कृषि भूमि का उपयोग बदलते हुए उसे आवासीय या औद्योगिक प्रयोजन के लिए डायवर्ट करता है, तो अब धारा 258 की उपधारा के तहत पुनः भूमि निर्धारण किया जा सकेगा।
साथ ही, प्रीमियम दरों में भी संशोधन किया गया है।
सरकार का कहना है कि इस आदेश से भूमि उपयोग में पारदर्शिता आएगी और विकास कार्यों की गति तेज होगी।
Author: Deepak Mittal









