छत्तीसगढ़ के मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसर बनने का सपना देख रहे उम्मीदवारों को हाईकोर्ट का बड़ा झटका लगा है। अदालत ने चिकित्सा शिक्षा विभाग की सीधी भर्ती अधिसूचना को पूरी तरह से रद्द कर दिया है।
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा 10 दिसंबर 2021 को जारी की गई अधिसूचना को खारिज कर दिया है। इस अधिसूचना में प्रोफेसर के खाली पदों को सीधी भर्ती से भरने की छूट दी गई थी।
कोर्ट का आदेश
चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि 2013 की भर्ती नियमावली के अनुसार प्रोफेसर का पद केवल प्रमोशन से ही भरा जाएगा, सीधी भर्ती का प्रावधान नहीं है।
विवाद कैसे बढ़ा?
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दिसंबर 2021 में राज्य सरकार ने एकमुश्त (वन टाइम) छूट देकर सीधी भर्ती का रास्ता खोला था।
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इसका विरोध करते हुए दर्जनों एसोसिएट प्रोफेसरों ने याचिका दायर की थी।
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याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि नियमों को तोड़कर विभाग ने मनमानी की है।
Author: Deepak Mittal










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