पत्नी की मानसिक क्रूरता को मानते हुए हाईकोर्ट ने वकील पति को तलाक की मंजूरी दी

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बिलासपुर। भिलाई के एक दंपती के लंबे समय से चले आ रहे विवाद पर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने वकील पति अनिल कुमार सोनमणि उर्फ अनिल स्वामी के पक्ष में तलाक की डिक्री मंजूर कर दी है। कोर्ट ने माना कि पत्नी ने बिना किसी वैध कारण के घर छोड़ दिया और उसके व्यवहार ने पति को मानसिक क्रूरता से गुजरना पड़ा।

जानकारी के मुताबिक, 1996 में शादी करने वाले इस दंपती के दो बच्चे हैं। शुरू में सब कुछ ठीक था, लेकिन बाद में पत्नी के स्वभाव में बदलाव आने लगा, खासकर पीएचडी के बाद प्रिंसिपल की नौकरी ज्वाइन करने के बाद। कोरोना काल में पति की वकालत बंद हो गई, जिससे तनाव बढ़ा और पत्नी ने पति को बेरोजगारी का ताना देना शुरू कर दिया।

अगस्त 2020 में विवाद के बाद पत्नी अपने बच्चों के साथ बहन के घर चली गई और एक पत्र छोड़कर चली गई, जिसमें उसने पति और बेटे से रिश्ते तोड़ने की बात कही। पति ने कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन पत्नी वापस नहीं लौटी।

फैमिली कोर्ट ने अक्टूबर 2023 में पति की तलाक की याचिका खारिज कर दी, जिसके खिलाफ पति ने हाईकोर्ट में अपील की।

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के आदेश को पलटते हुए माना कि पत्नी ने बिना वैध कारण पति से अलगाव किया और उसका व्यवहार मानसिक क्रूरता का प्रमाण है। दोनों के बीच पुनर्मिलन की संभावना समाप्त होने पर हाईकोर्ट ने तलाक की मंजूरी दे दी।

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Author: Deepak Mittal

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