पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट के नियमानुसार संस्थाओं का संचालन करने के निर्देश
निर्मल अग्रवाल ब्यूरो प्रमुख मुंगेली 8959931111
मुंगेली- कलेक्टर कुन्दन कुमार ने जिला कलेक्टोरेट स्थित मनियारी सभाकक्ष में जिले में संचालित शासकीय एवं निजी पंजीकृत सोनोग्राफी सेंटरों के संचालकों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट के तहत जिले में संचालित शासकीय एवं निजी पंजीकृत सोनोग्राफी संस्थाओं तथा मासिक रिपोर्ट की जानकारी ली और नियमित रूप से रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने प्रधानमंत्री मातृत्व अभियान के तहत प्रत्येक माह की 09 एवं 24 तारीख को हाईरिस्क गर्भवती महिलाओं का सोनोग्राफी करने कहा। उन्होंने पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट के नियमानुसार सोनोग्राफी संस्थाओं का संचालन करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने कहा कि उच्च जोखिम वाले गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक कार्ड प्रदाय किया जायेगा, जिसे एक सप्ताह के भीतर रिफरल किये गये निजी सोनोग्राफी सेंटर्स में दिखाकर निःशुल्क सोनोग्राफी करायी जा सकती है। ये रिफरल कार्ड केवल हाई रिस्क प्रेगनेंसी वाले गर्भवती महिलाओं को ही प्रदाय किया जायेगा।
कलेक्टर ने सभी निजी अस्पतालों के चिकित्सकों और संचालकों को प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा अभियान का जिले में सफल क्रियान्वयन हेतु सहयोग की अपेक्षा की और जिला प्रशासन की ओर से हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. शीला साहा ने बताया कि जिले में 04 शासकीय सोनोग्राफी सेंटर और 15 निजी सोनोग्राफी सेंटर संचालित हैं।
इनमें से कुछ संस्थाओं में चिकित्सक नहीं होने के कारण अस्थायी रूप से सीलबंद किया गया है। इस दौरान जिला कार्यक्रम प्रबंधक गिरीश कुर्रे, सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक डॉ. एम.के. रॉय, टीकाकरण अधिकारी डॉ कमलेश खैरवार सहित संबंधित अधिकारी और सोनोग्राफी सेंटरों के संचालकगण मौजूद रहे।

Author: Deepak Mittal
