विसंगतिपूर्ण युक्तियुक्तकरण को निरस्त करने कमिश्नर व जेडी को सौंपा ज्ञापन

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निर्मल अग्रवाल ब्यूरो प्रमुख मुंगेली 8959931111

सरगांव – युक्तियुक्तकरण में जिले के बाहर अन्य जिले में किए गए पदस्थापना को निरस्त कर, जिले अन्तर्गत अन्य रिक्त विषयों में पदांकन कर समायोजन करने की मांग,शिक्षक साझा मंच के पदाधिकारियों से दुर्व्यवहार करने वाले सहायक संचालक मुकेश मिश्रा के खिलाफ जांच की मांग को लेकर शिक्षक साझा मंच बिलासपुर संभाग द्वारा संभागायुक्त एवं संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर को ज्ञापन सौंपा गया तथा मुख्यमंत्री, शिक्षा सचिव, संचालक, लोकशिक्षण संचालनालय के नाम से भी ज्ञापन देकर 2/8/2024 युक्तियुक्तकरण नियम के तहत हुए युक्तियुक्तकरण को निरस्त कर 31/03/ 2008 के सेटअप के आधार युक्तियुक्तकरण करने, क्रमोन्नति का जनरल आर्डर जारी करने, पूर्व सेवा अवधि के आधार पर पेंशन व अन्य लाभ देने का मांग किया गया।

सौंपे गए ज्ञापन में मांग किया गया है कि युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया में दावा आपत्ति नहीं लिया गया, कई मामलों में वरिष्ठ को कनिष्ठ एवं कनिष्ठ को वरिष्ठ बनाया गया, समस्त रिक्त पदों की जानकारी सार्वजनिक नहीं किया गया, कालखंड के अनुसार रिक्त पद की गणना का मापदंड ब्लॉक में अलग अलग निर्धारित किया गया, अतिशेष घोषित करने की प्रक्रिया में कुछ शिक्षकों को जबरदस्ती अतिशेष घोषित किया गया, विद्यार्थी दर्ज संख्या में हेर फेर किया गया, इसके साथ ही युक्तियुक्तकरण में व्यापक विसंगतियां है, अतः दोषी अधिकारियों पर कड़ी कार्यवाही किया जावे, उपरोक्त व्यापक विसंगति को देखते हुए 2/8/2024 को जारी नियम के तहत हुए विद्यालय एवं शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण को तत्काल निरस्त किया जाए।युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया सेटअप 2008 के विपरीत है।

विद्यालय में सेटअप 31/03/ 2008 में वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत पद के अनुरूप प्राथमिक विद्यालयों में 60 विद्यार्थियों पर एक प्रधान पाठक एवं दो सहायक शिक्षक तथा पूर्व माध्यमिक शाला में 105 विद्यार्थियो पर एक प्रधान पाठक व चार शिक्षक का पद यथावत रखा जावे। हायर सेकेंडरी स्कूल में वाणिज्य संकाय के पूर्ववत 2 पद रखा जावे। युक्तियुक्तकरण के तहत बिलासपुर संभाग स्तर पर हुए काउंसलिंग में शिक्षक कला संकाय के रिक्त पद नहीं होने के उपरांत भी आवश्यकता के आधार पर रिक्त पद सृजित कर पदस्थापना दिया गया है, शिक्षकों व व्याख्याताओं को पदस्थ जिले के बाहर अन्य जिलों में पदांकन किया गया है, जिले के बाहर किए गए पदांकन को निरस्त कर जिलों में आवश्यकता के आधार पर जिले अन्तर्गत अन्य रिक्त विषयों में पदांकन कर समायोजन किया जाये ताकि जिले में पढ़ाई का स्तर बाधित न हो एवं रिक्त पदों की पूर्ति हो सके। क्रमोन्नत वेतनमान – माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर WA 261/2023 डबल बैंच के दिनांक 28/02/2024 को पारित निर्णय अनुसार श्रीमती सोना साहू शिक्षक पंचायत/शिक्षक एल बी को पंचायत व शिक्षा विभाग का पूर्व सेवा अवधि की गणना कर एरियर्स सहित क्रमोन्नत वेतनमान भुगतान किया गया है।

इसी तरह प्रदेश के सभी पात्र शिक्षक एल.बी. संवर्ग के लिए एरियर्स सहित क्रमोन्नत वेतनमान भुगतान के लिए जनरल आर्डर जारी किया जाए। शिक्षक एल.बी. संवर्ग को प्रथम नियुक्ति तिथि से पूर्व सेवा गणना कर पेंशन व अन्य लाभ प्रदान किया जाए। पदोन्नति में बीएड प्रशिक्षण की अनिवार्यता को शिथिल किया जावे, पूर्व की भांति शिक्षक से व्याख्याता एवं व्याख्याता से प्राचार्य पदोन्नति के लिए बी.एड. प्रशिक्षण अनिवार्यता शिथिल कर डी.एड. प्रशक्षित शिक्षक संवर्ग को पदोन्नति हेतु अवसर प्रदान किया जाए, प्राचार्य के सीधी भर्ती के 10% पदों को विभागीय परीक्षा लेकर तत्काल पद पूर्ति किया जाए।

ज्ञापन सौंपने जा रहे शिक्षक साझा मंच के पदाधिकारियों से शिक्षा संभाग बिलासपुर के सहायक संचालक मुकेश मिश्रा द्वारा दुर्व्यवहार किया गया, जिसके खिलाफ कमिश्नर, संयुक्त संचालक, थाना में आवेदन देकर जांच की मांग की गई है। ज्ञापन सौंपने वाले प्रतिनिधि मंडल में प्रदेश संचालक भूपेंद्र सिंह बनाफर, प्रदीप पांडेय, प्रदेश उपसंचालक रंजीत बनर्जी, अश्वनी कुर्रे, बेदराम पटेल, राधेश्याम टंडन, राजेंद्र ठाकुर, संभाग संचालक बसंत चतुर्वेदी, मोहन लहरी, अजय जायसवाल, जिला संचालक संतोष सिंह, मनोज चौबे, डोलामणि मालाकर, संतोष शुक्ला, सत्येंद्र सिंह, विकास सिंह, रविन्द्र राठौर, राजकमल पटेल, बलजीत सिंह कांत, जय कौशिक, बोधी राम साहू, विकास कायरवार,प्रकाश मनहर,परमेश्वर राजपूत,जाकिर खान सहित सैकड़ों पदाधिकारी शामिल रहे।

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