छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: निलंबित अफसर की याचिका पर हाईकोर्ट ने ईओडब्ल्यू को जारी किया नोटिस,मामला छत्तीसगढ़ शराब घोटाला..

Picture of Deepak Mittal

Deepak Mittal

जे के मिश्र,
जिला ब्यूरो चीफ  नवभारत टाइम्स 24*7in बिलासपुर

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में आबकारी विभाग के निलंबित अधिकारी अरुणपति त्रिपाठी की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने आर्थिक अपराध शाखा (EOW) को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 17 मार्च से शुरू होने वाले सप्ताह में संभावित है।

ईडी ने किया था त्रिपाठी को गिरफ्तार

इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मई 2023 में आबकारी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (CSMCL) के पूर्व एमडी अरुणपति त्रिपाठी को गिरफ्तार किया था। ईडी ने पूछताछ के बाद विशेष अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया था।

इसके बाद त्रिपाठी ने विशेष अदालत में जमानत याचिका दायर की, जिसे खारिज कर दिया गया। फिर उन्होंने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन वहां से भी राहत नहीं मिली। अंततः हाईकोर्ट में दोबारा जमानत याचिका दायर करने पर उन्हें जमानत मिली।

EOW ने भी दर्ज किया था मामला

अरुणपति त्रिपाठी के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने भी संज्ञान लेते हुए अलग से मामला दर्ज किया था। विभाग ने इस मामले में बिना शासन की अनुमति के कार्रवाई शुरू कर दी थी, जिस पर अब हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है।

हाईकोर्ट का आदेश

मामले की सुनवाई जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की सिंगल बेंच में हुई। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने ईओडब्ल्यू को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। इस केस में अरुणपति त्रिपाठी की याचिका पर हाईकोर्ट का फैसला इस घोटाले की जांच और आगे की कार्रवाई की दिशा तय करेगा।

Deepak Mittal
Author: Deepak Mittal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *