शराब के अवैध निर्माण, विक्रय, परिवहन करने वालों पर  निरंतर कार्रवाई

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दल्लीराजहरा,,सचिव सह आबकारी आयुक्त सुश्री आर. संगीता के निर्देशानुसार कलेक्टर  इन्द्रजीत सिंह चन्द्रवाल के मार्गदर्शन एवं जिला आबकारी अधिकारी राजेश कुमार शर्मा के नेतृत्व में आबकारी विभाग द्वारा  शराब के अवैध निर्माण, धारण, विक्रय, परिवहन एवं सार्वजनिक स्थान पर मदिरा पीने-पिलाने वालों के विरुद्ध निरंतर प्रभावी एवं सख्त कार्रवाई की जा रही है। आबकारी विभाग के सहायक आयुक्त ने बताया कि अवैध निर्माण, धारण, विक्रय, परिवहन एवं चैर्यनयन के विरुध्द कार्यवाही करते हुए जिले में 11 जनवरी 2024 को आरोपी अजय कुमार सोनी साकिन वार्ड क्रमांक 12 चिखलाकसा, थाना दल्लीराजहरा के पास से 54 नग पाव देशी मदिरा प्लेन शराब कुल 9.72 लीटर जप्त कर छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1), 34 (2) एवं 59 (क) के तहत एक प्रकरण कायम कर एक आरोपी को जेल निरुध्द किया गया है। उन्होंने बताया कि जिले में शराब के अवैध निर्माण, धारण, विक्रय, परिवहन एवं अवैध रूप से मदिरापान की सुविधा उपलब्ध कराने तथा सार्वजनिक स्थल पर मदिरापान करने वालों के विरूद्ध भी निरंतर कार्रवाई की जा रही है
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Author: Deepak Mittal

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