रायपुर। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में ईओडब्ल्यू में दर्ज केस में निलंबित आईएएस अनिल टुटेजा को झटका लगा है। विशेष कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। टुटेजा की जमानत पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने यह फैसला लिया है।
अनिल टुटेजा की तरफ से विशेष न्यायालय में जमानत आवेदन पेश कर कहा गया कि, वह निर्दोष हैं उन्हें झूठे केस में फंसाया गया है। अभी तक उनके ऊपर लगी आप भी साबित नहीं हो सके हैं। जमानत देने पर वह फरार हो जाए ऐसी कोई स्थिति नहीं है। टुटेजा की वकीलों ने उसे आदेश का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा कि, इससे पहले उत्तर प्रदेश मैं भी इसी आधार पर FIR दर्ज की गई थी। जिसे कोर्ट ने स्थगित करते हुए आवेदक के पक्ष में ‘नो कार्सिव स्टेप्स’ का आदेश दिया है। लिहाजा इन्हें जमानत दे दी जानी चाहिए।
वहीं विशेष कोर्ट में ईओडब्ल्यू का पक्ष रख रहे डॉ. सौरभ कुमार पांडेय और उप संचालक अभियोजन मिथलेश वर्मा ने अनिल टुटेजा की जमानत का विरोध किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि, जिस प्रकरण का यहां उल्लेख किया जा रहा है उस प्रकरण से यह भिन्न है। मामले की अभी जांच की जा रही है। अपराध अत्यंत गंभीर है, साथ ही यह प्रदेश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। अभी तक मिले सबूतों के मुताबिक अनिल टुटेजा शराब घोटाला मामले के मास्टरमाइंड रहे हैं। जमानत मिलने पर जांच प्रभावित हो सकती है। विशेष न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद अंत में टुटेजा की जमानत याचिका को रद्द कर दिया।
Author: Deepak Mittal








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