
मुंगेली -स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त को जिले में शुष्क दिवस घोषित किया गया है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी राहुल देव ने 15 अगस्त को 01 दिन के लिए जिले के समस्त देशी मदिरा की दुकानें सी.एस.-2(घघ), देशी मदिरा की दुकानें सी.एस.-2(घघ कम्पोजिट) शॉप, विदेशी मदिरा दुकान एफ.एल-1 (घघ) की फुटकर दुकानें, सी.एस.-2(ग-कम्पोजिट अहाता)

एफ.एल-1 (ख-अहाता) तथा एफ. एल. 3 होटल बार और होटल सिटी पैलेस बंद रखे जाने एवं जिले में स्थित आसवनी मेसर्स भाटिया वाईन मर्चे. प्रा.लि. धूमा में मदिरा परेषण का आयात-निर्यात व परिवहन पूर्णतः निषिद्ध किए जाने हेतु आदेश जारी किया है।

कलेक्टर ने उपरोक्त आदेश का पालन कड़ाई से किये जाने के निर्देश दिए हैं।

Author: Deepak Mittal










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