
रायगढ़ : शासन द्वारा स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2024 को शुष्क दिवस घोषित किया गया है।
कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त शुष्क दिवस पर जिले की समस्त देशी मदिरा (सीएस-2 घघ), कम्पोजिट मदिरा (सीएस-2 घघ कंपोजिट) एवं विदेशी मदिरा (एफएल-1 घघ), दुकानों, देशी मंदिरा भंडागार एवं समस्त होटल बारों (एफएल-3) को पूर्ण रूप से बंद रखे जाने हेतु आदेश जारी किया है।
उक्त दिवसों में मदिरा, मादक पदार्थ का विक्रय एवं परिवहन पूर्णत: बंद रहेगा।
Author: Deepak Mittal










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