
बिलासपुर के आबकारी विभाग द्वारा 36 मॉल का औचक निरीक्षण किया गया जिसमें स्पष्ट किया गया है कि शॉपिंग मॉल रेस्ट्रो बार, दुकान क्रमांक 36, मॉल बिलासपुर, ने निर्धारित समय सीमा का उल्लंघन किया है। 11.07.2024 को रात 11:00 बजे के बाद भी बार खुला पाया गया था, जो छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 31(1) का गंभीर उल्लंघन है।
इस उल्लंघन के परिणामस्वरूप, लाइसेंसधारी श्री शोभा पाठक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और सिविल लाइन पुलिस स्टेशन बिलासपुर में अपराध क्रमांक 615/2024 के तहत मामला दर्ज किया गया।

लाइसेंसधारी के कृत्य के चलते एफ.एल. 3(के) शॉपिंग मॉल रेस्ट्रो बार का लाइसेंस 03.08.2024 से 2 दिनों के लिए निलंबित किया गया है।
Author: Deepak Mittal









