
राजनांदगांव : जिले के चवेली गांव में चूना-पत्थर के अवैध उत्खनन के मामले में खदान के संचालक को पौने पांच करोड़ रूपये का अर्थदण्ड दिया गया है। वहीं संचालक के खिलाफ कानूनी प्रकरण दर्ज करने का आदेश जारी किया है। यह कार्रवाई अपर कलेक्टर न्यायालय के आदेश पर की गई है।
जानकारी के मुताबिक बिना लीज लिए खदान में उत्खनन किया जा रहा था। मामले की शिकायत सीएम विष्णुदेव साय से की गई थी। शिकायत में बताया गया था कि कांग्रेस जिला महामंत्री मनिंदर सिंह गरचा बगैर लीज के चूना पत्थर खदान का संचालन कर रहा है।

बगैर अनुमति के बारुद से ब्लास्टिंग की जा रही है। अवैध खनन की शिकायत पर्यावरण विभाग से भी की गई। माइनिंग-पर्यावरण विभाग ने इसकी जांच की। अलग-अलग विभागों ने जांच रिपोर्ट तैयार की। जांच के बाद खदान में अवैध खनन की पुष्टि हुई है।
अवैध खनन के रकबे और गहराई की जांच के बाद माइनिंग विभाग ने रिपोर्ट तैयार कर अपर कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया। जिसके बाद न्यायालय ने खदान संचालित करने वाले कांग्रेसी नेता मनिंदर सिंह गरचा पर 4 करोड़ 46 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।
Author: Deepak Mittal










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