रायपुर : बलौदाबाजार में विगत 10 जून को संयुक्त जिला कार्यालय में हुई आगजनी घटना के अभियुक्त शिक्षक मोहन बंजारे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मोहन बंजारे व्याख्याता (एल.बी.) के रूप में शा.उ.मा.वि गोड़ा विकासखण्ड पलारी में पदस्थ थे।
उनके विरूद्ध थाना सिटी कोतवाली बलौदाबाजार में अपराध कमांक 381/2024 धारा 147, 148, 149, 294, 506, 186, 353, 332, 307, 435, 120बी, 427 भादवि सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 की धारा 3,4 के अन्तर्गत दिनांक 15 जुलाई 2024 को गिरफ्तार कर विधिवत न्यायिक रिमाण्ड पर लिया गया है।

उक्त कार्रवाई छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के उपनियम (2) (क) के तहत किया गया है। निलंबन अवधि में सम्बंधित को नियमानुसार केवल जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।
Author: Deepak Mittal










Total Users : 8167860
Total views : 8195319