यस बैंक सुपेला शाखा भिलाई, अनिमेष सिंह के खाते से किए गए करोड़ों रुपये का लेनदेन, आयकर विभाग की कार्रवाई, मामला पहुंचा हाई कोर्ट

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यस बैंक सुपेला शाखा भिलाई, अनिमेष सिंह के खाते से किए गए करोड़ों रुपये का लेनदेन, आयकर विभाग की कार्रवाई, मामला पहुंचा हाई कोर्ट

नव भारत टाइम्स 24 x 7 के ब्यूरो चीफ जे.के. मिश्रा की रिपोर्ट:

 

यस बैंक सुपेला भिलाई शाखा में खाता खोलकर करोड़ों रुपये के लेनदेन के मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए आयकर विभाग ने बताया कि उन्होंने इस मामले में कार्रवाई की है और लिखित रूप में उसका जवाब न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया है।

 

आयकर विभाग का जवाब:

न्यायालय के निर्देश पर राज्य सरकार के महाधिवक्ता ने शपथ पत्र के साथ जवाब प्रस्तुत किया। इस जवाब में बताया गया कि अनिमेष सिंह के खाते से किए गए लेनदेन के मामले में यस बैंक, सुपेला भिलाई द्वारा पूर्ण सहयोग नहीं किया जा रहा है। इसलिए यस बैंक को उनके अधिकारियों के माध्यम से इस मामले में एक पक्षकार बनाया जाना चाहिए।

 

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता की प्रतिक्रिया:

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सतीश कुमार त्रिपाठी ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि प्राइवेट बैंक के अधिकारी राज्य शासन और पुलिस के अधिकारियों को सहयोग नहीं कर रहे हैं और न्यायालय में आकर इस प्रकार का कथन किया जा रहा है। इससे सरकार की स्थिति को प्रदर्शित करता है।

 

कोर्ट का आदेश:

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यस बैंक को इस मामले में तुरंत पक्षकार बनाकर उन्हें नोटिस जारी किया जाए। सतीश त्रिपाठी ने बताया कि यस बैंक को नोटिस जारी कर दिया गया है।

 

अगली सुनवाई की तिथि:

अगली सुनवाई की तिथि 5 अगस्त 2024 को निर्धारित की गई है। प्रथम दृष्टया यह मामला हवाला का प्रतीत हो रहा है, जिसमें अब सुपेला स्थित यस बैंक को पहले अपना जवाब तथ्यपूर्ण तरीके से प्रस्तुत करना होगा। याचिकाकर्ता प्रभुनाथ मिश्रा ने बताया कि उन्हें न्यायालय और अपने अधिवक्ताओं पर पूरा भरोसा है।

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Author: Deepak Mittal

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