नगर पंचायत अध्यक्ष, तत्कालीन सीएमओ व इंजीनियर पर एफआईआर दर्ज..

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नगर पंचायत अध्यक्ष, तत्कालीन सीएमओ व इंजीनियर पर एफआईआर दर्ज..

नवभारत टाइम्स 24X7.in ब्यूरो प्रमुख मुंगेली निर्मल अग्रवाल की रिपोर्ट

वर्तमान सीएमओ की लिखित शिकायत पर हुई करवाई, जल आवर्धन योजना के नाम पर 69 लाख का गबन…

मुंगेली- मुंगेली जिले अंतर्गत नगर पंचायत पथरिया से इस वक्त एक बड़ा मामला प्रकाश में आया है । जंहा नगर पंचायत अध्य्क्ष, तत्कालीन cmo और इंजीनियर ने जल आवर्धन योजना के नाम पर तकरीबन 69 लाख रुपये का गबन किया है । 

उक्त मामले में मिली जानकारी अनुसार वर्तमान मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत पथरिया अमरेश सिंह ने दिनांक 14 मई 2024 को एक लिखित आवेदन पेश किया जिसमें तत्कालीन नगर पंचायत पथरिया के मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा नगर पंचायत पथरिया क्षेत्रान्तर्गत जलावर्धन योजना का कार्य दिनांक 4 जून 2020 से 15 माह अर्थात दिनांक 4 सितम्बर 2021 तक पूर्ण किया जाना था जो उक्त कार्य आज तक अपूर्ण है। उक्त कार्यो की जांच हेतु एक संचालक समिति बनाई गई थी । समिति की रिपोर्ट के अनुसार जलावर्धन योजना अंतर्गत पाइप लाइन विस्तार कार्य मे लगभग 1800 मीटर पाइप बिछाया ही नही गया है किंतु ठेकेदार को उसका भुगतान कर दिया गया है पाइप लाइन का कार्य ड्राइंग डिजाइन के अनुसार नही किया गया है और अध्यक्ष द्वारा अपने रुचि वाले वार्डो में मनमाने तरीके से पाइप लाइन का कार्य कराया गया है । ठेकेदार को दिनांक 4 सितम्बर 2022 तक कि समय वृध्दि कार्य करने हेतु प्रदान की गई थी । समय समाप्ति पश्चात भी बार बार पीआईसी द्वारा ठेकेदार से आर्थिक लाभ लेकर शासन की राशि का दुरूपयोग करने , ठेकेदार को इसके बाद किसी भी प्रकार से समय वृद्धि का उल्लेख नस्ती में न मिलने व विषय पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी को संज्ञान में नही लाने हेतु श्रीमती किरण तिर्की उप अभियंता तथा विकास शर्मा कैशियर ( पीआईसी/ परिषद लिपिक) को उत्तरदायीयत्व ठहराया गया। नए मुख्य नगर पालिका अधिकारी के पदस्थ होने के पश्चात भी उनके द्वारा अनदेखा करते हुए दिनांक 21 मई 2023 को पंचम चल देयक का भुगतान किया गया। छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 के नियम 90 के उप नियम(दो) के अधीन आहरण एवम सवितरण अधिकारी के साथ धनादेश में सयुंक्त हस्ताक्षरित कर ठेकेदार के पक्ष में दिनाँक 21 मई 2023 को शुद्ध देयक ( चल देयक क्रमांक5) राशि रुपये 69,44,943 का भुगतान पारित किया जाना वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है। उक्त कृत्य को अंजाम देने के लिए गवालदास अंनत अध्य्क्ष नगर पंचायत पथरिया, विक्रम भगत तत्कालीन मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत पथरिया ( वर्तमान पदस्थापना खरसिया) , श्रीमती किरण तिर्की उप अभियन्ता नगर पंचायत पथरिया , शुभम बख्तानी लेखपाल न.प.पथरिया( वर्तमान न.पा.मुंगेली) व अन्य को उत्तरदायी ठहराते हुए और जांच समिति की रिपोर्ट अनुसार उक्त आरोपियों के विरुद्ध अपराध धारा 420, 34, भादवि कायम कर मामला विवेचना में लिया गया है ।

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Author: Deepak Mittal

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