बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में एसआई- प्लाटून कमांडर भर्ती पर हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला दिया है। सोमवार को हाईकोर्ट में जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की बेंच ने मेरिट सूची में शामिल एसआई के उम्मीदवारों को 90 दिन में नियुक्ति देने का आदेश जारी किया है।
उल्लेखनीय है कि प्लाटून कमांडर के 370 महिला अभ्यर्थियों को हटाकर 370 पुरुष अभ्यर्थियों को लेने के आदेश जारी किया है। सलेक्शन कमेटी द्वारा नियम विरुद्ध प्लाटून कमांडर पद पर महिलाओं के चयन करने पर भर्ती को लेकर विवाद हुआ। इसके साथ ही कोर्ट ने 45 दिन के अंदर पूरी प्रक्रिया करने के आदेश दिए हैं।

Author: Deepak Mittal










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