2023 के बाद नियुक्त बीएड डिग्रीधारी प्राथमिक शिक्षक हटाए जाएंगे
जे के मिश्र नवभारत टाइम्स 24 x7in ब्यूरो प्रमुख बिलासपुर
बिलासपुर,,मध्य प्रदेश सरकार ने 11 अगस्त 2023 के पहले नियुक्त बीएड धारकों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश गुरुवार को आया। आदेश के अनुसार, 11 अगस्त 2023 के बाद समस्त बीएड धारकों की प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्ति अवैध होगी।
देशभर में स्कूल शिक्षा विभाग अब प्राथमिक शिक्षकों के पद पर बीएड डिग्रीधारियों की नियुक्ति नहीं कर सकेगा। 11 अगस्त 2023 के बाद नियुक्त हुए ऐसे प्राथमिक शिक्षकों को हटाया जाएगा। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट की विशेष बेंच ने जारी किया है। इसका प्रभाव छत्तीसगढ़ में भी होगा।
2 अप्रैल 2024 को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि सहायक शिक्षक भर्ती 2023 में नियुक्त बीएड धारक सहायक शिक्षक अयोग्य हैं। इन लोगों को बाहर करने योग्य डीएलएड धारियों की नई सूची छह सप्ताह के अंदर जारी करें। ये विभाग को स्पष्ट निर्देशित है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सभी राज्यों में एक ही नियम लागू हो गया है। इससे पहले मध्य प्रदेश सरकार ने 11 अगस्त 2023 के पहले नियुक्त बीएड धारकों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसका आदेश गुरुवार को आया। इसमें कहा गया है कि 11 अगस्त 2023 के बाद समस्त बीएड धारकों की प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्ति अवैध है।,,
जे के मिश्र नवभारत टाइम्स 24 x7in ब्यूरो प्रमुख बिलासपुर
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Author: Deepak Mittal
