प्रशासनिक अधिकारियों के प्रभार बदले गए जिला स्तर पर, देखें लिस्ट

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Deepak Mittal

नारायणपुर। कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाईं द्वारा जिले में पदस्थ भारतीय प्रशासनिक एवं राज्य प्रशासनिक अधिकारियों का कार्य विभाजन किया गया है। जिसमें मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं अपर कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर के मध्य किये गए कार्य विभाजन में संशोधन करते हुए नवीन कार्य विभाजन किया गया है।

जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आकांक्षा शिक्षा खलखो को कलेक्टर की अनुपस्थिति में सामान्य प्रशासनिक नियंत्रण एवं चालु कार्य प्रभारी अधिकारी जिला खनिज न्यास निधि, विशेष केन्द्रीय सहायता योजना, सामाजिक निगमित दायित्व, जिला निर्माण समिति, आकांक्षी जिला कार्यक्रम तथा नीति आयोग, सम्पूर्णता अभियान, नियद नेल्लानार कार्यक्रम, मुख्यमंत्री फ्लैगशीप योजनाओं हेतु नोडल अधिकारी, मोबाईल टॉवर निर्माण एंड 4जी कवरेज, प्रधानमंत्री गतिशक्ति कार्यक्रम, बैंक तथा डाकघर एवं समस्त शासकीय बीमा योजनाएं, महिला एवं बाल विकास विभाग, आदिवासी विकास विभाग, सम्पूर्ण शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, स्वास्थ्य विभाग, आयुष विभाग, उद्योग एवं व्यापार, ग्रामोद्योग, अंत्यावसायी, रोजगार विभाग, समाज कल्याण, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, रेशम, मत्स्य पालन, प्र.ग्रा.स.यो., मु.ग्रा.स.यो., छ.ग.ग्रा.स.वि.अभि., कौशल विकास प्राधिकरण, कौशल उन्नयन, प्रभारी मंत्री, प्रभारी सचिव की समीक्षा बैठक तथा कलेक्टर द्वारा समय-समय पर दायित्व एवं अन्य कार्य सौंपे गए है।

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व वासु जैन को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी नारायणपुर अनुभाग, जिला सत्कार अधिकारी तथा रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, स्वामित्व अधिकारी की समाप्ति अधिनियम 1950 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति का भुगतान, ऋण विमुक्ति अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण का निपटारा, असिस्टेंट कंस्ट्रेंडियन ऑफ इव्हाक्यू प्रापर्टीज, भारतीय स्टाम्प एक्ट की धारा 2(9) (ब) एवं अधिसूचना क्रं. 393 सी.आर./89/आठ दिनांक 14 जून 1943 के अंतर्गत कलेक्ट्रेट आफ स्टाम्प्स, शस्त्र अधिनियम धारा 4 के अंतर्गत अनुसूची 2 के खाना क्र.-3 दर्शाये अनुसार शस्त्र अनुज्ञप्ति क्र. -3 (सी) तीन (डी) और पांच की स्वीकृति एवं नवीनीकरण। अपने क्षेत्र के फसल संरक्षण अनुज्ञप्तियों की स्वीकृति एवं नवीनीकरण, लोक परिसर बेदखली अधिनियम 1974 के अंतर्गत सक्षम अधिकारी, रोस्टर के अनुसार अनुभाग अंतर्गत तहसीलदार, नायब तहसीलदार के न्यायालयों तथा अन्य कार्यालयों का निरीक्षण, नोडल अधिकारी, प्रभारी अधिकारी, धार्मिक न्यास, धर्मस्व, पुरातत्व एवं पर्यटन, जेल, नगर सेना, पासपोर्ट शाखा, परिवहन शाखा, राष्ट्रीय राजमार्ग, कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य का दायित्व दिया गया है।

अपर कलेक्टर बीरेन्द्र बहादुर पंचभाई को अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिले के सभी अनुभाग एवं तहसील के छ०ग० भू-राजस्व संहिता 1959 के अधीन प्रस्तुत होने वाले अपील, पुनरीक्षण एवं पुनर्विलोकन प्रकरणों का निराकरण (कलेक्टर के अधिकार क्षेत्र तथा भू-अर्जन के प्रकरणों को छोड़कर), प्रभार क्षेत्र के लिए पंचायत राज अधिनियम के प्रकरणों एवं अपील की सुनवाई एवं निपटारा, सार्वजनिक न्यास, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अनुपालन प्रकरण, पर्यावरण एवं प्रदुषण निवारण से संबंधित कार्य, नजुल शाखा के प्रकरणों एवं नस्तियों का जिनमें कलेक्टर का आदेश अनिवार्य न हो, अपर कलेक्टर के रूप में निराकरण, नजुल एवं नजुल जांच से संबंधित समस्त नस्तियों एवं प्रकरणों का अंतिम निराकरण किया जाना। (भूमि आबंटन के प्रकरणों को छोड़कर), प्रभारी अधिकारी, वित्त एवं स्थापना, कलेक्टर कार्यालय में होने वाले 25000 रूपये तक के सम्पूर्ण व्यय की स्वीकृति के अधिकार प्रत्यायोजित किये जाते हैं, जिला कार्यालय के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों के अवकाश एवं अग्रिम संबधी सम्पूर्ण अधिकार। तृतीय श्रेणी कार्यपालिक अथवा उससे उपर के अधिकारियों के प्रकरण, स्वीकृति हेतु कलेक्टर को प्रस्तुत होंगे, कोष लेखा एवं पेंशन, नजारत, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रथम अपीलीय अधिकारी, अधीक्षक शाखा, अनुज्ञप्ति एवं लायसेंस शाखा, रीडर टू कलेक्टर शाखा, विवाह पंजीयन अधिकारी, उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र, विभागीय जांच, नजूल अधिकारी, नजूल नवकरण अधिकारी, आवास आवंटन शाखा, प्रपत्र शाखा, सांख्यिकी लेखक, भू-अर्जन शाखा, लोक सेवा गांरटी अधिनियम, शहरी विकास अभिकरण, नगरीय निकाय, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, जल संसाधन विभाग, खनिज शाखा, आबकारी विभाग, क्रेड़ा (सौर सुजला), जिला अभियोजन अधिकारियों के प्रकरणों से संबंधित, महामहिम राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, केन्द्रीय मंत्री, सांसद, महामहिम राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री निवास, सचिवालय, माननीय मंत्री, माननीय विधायक से प्राप्त पत्रों का निराकरण, कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य का दायित्व दिया गया है।

अपर कलेक्टर श्री अभिषेक गुप्ता को राजस्व शाखा, राजस्व मोहर्रिर शाखा, राहत एवं पूनर्वास, राजस्व लेखापाल, कलेक्टर कान्फ्रेंस एवं विडियो कान्फ्रेंस की जानकारी, बोर्ड तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं, सहायक अधीक्षक-निरीक्षण, सहायक अधीक्षक-सामान्य, वरिष्ठ लिपिक एक, दो एवं तीन, मुख्यमंत्री भ्रमण, मुख्यमंत्री घोषणा, विकास शाखा, भू-बंटन, अल्प बचत शाखा, चिटफंड शाखा, अल्प संख्यक शाखा, प्रमाणपत्र, शपथपत्र सत्यापन शाखा, विविध शाखा, आवक-जावक शाखा, जिला योजना एवं सांख्यिकी, जिला जनगणना शाखा, अधिक अन्न उपजाउ शाखा, मालिक मकबुजा प्रकोष्ठ, जनसम्पर्क विभाग, खाद्य विभाग, विपणन, सहकारिता, नागरिक आपूर्ति निगम, मंडी, खाद्य सुरक्षा एवं मानक, आवश्यक वस्तु अधिनियम, नोडल अधिकारी लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा प्रश्न, नेशनल लोक अदालत एवं कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य का दायित्व दिया गया है।

डिप्टी कलेक्टर डॉ. सुमित गर्ग को उप जिला निर्वाचन अधिकारी, सामान्य एवं स्थानीय निर्वाचन, प्रभारी अधिकारी भू-अभिलेख, राष्ट्रीय भू-अभिलेख आधुनिकीकरण योजना, भू-अभिलेखागार, प्रभारी जिला खेल अधिकारी एवं कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य का दायित्व दिया गया है।डिप्टी कलेक्टर गौतम पाटिल को प्रभारी अधिकारी, वक्कबोर्ड शाखा, मुख्य प्रतिलिपिकार शाखा, हिन्दी एवं अंग्रेजी अभिलेख कोष्ट शाखा, रामकृष्ण मिशन आश्रम, जिला स्तरीय अल्पसंख्यक कल्याण समिति, शिकायत शाखा, शिकायत एवं सतर्कता, जन शिकायत निवारण प्रकोष्ठ, जनदर्शन, समय सीमा की बैठक, जनचौपाल, जनशिकायत, भू-व्यपवर्तन, परिवर्तित भूमि शाखा, व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम) एवं कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गए अन्य कार्य का दायित्व दिया गया है।

डिप्टी कलेक्टर अभयजीत सिंह मंडावी को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी ओरछा अनुभाग, रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, स्वामित्व अधिकारी की समाप्ति अधिनियम 1950 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति का भुगतान, ऋण विमुक्ति अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण का निपटारा, असिस्टेंट कंस्ट्रेंडियन ऑफ इव्हाक्यू प्रापर्टीज, भारतीय स्टाम्प एक्ट की धारा 2 (9) (ब) एवं अधिसूचना क्र. 393 सी.आर./89/आठ दिनांक 14 जून 1943 के अंतर्गत कलेक्ट्रेट आफ स्टाम्प्स के क त्य, शस्त्र अधिनियम धारा 4 के अंतर्गत अनुसूची 2 के खाना क्रं.-3 दर्शाये अनुसार शस्त्र अनुज्ञप्ति क्रं. -3 (सी) तीन (डी) और पांच की स्वीकृति एवं नवीनीकरण। अपने क्षेत्र के फसल संरक्षण अनुज्ञप्तियों की स्वीकृति एवं नवीनीकरण, छ.ग. लोक परिसर बेदखली अधिनियम 1974 के अंतर्गत सक्षम अधिकारी, रोस्टर के अनुसार अनुभाग अंतर्गत तहसीलदार, नायब तहसीलदार के न्यायालयों तथा अन्य कार्यालयों का निरीक्षण, प्रभारी अधिकारी छप्ब् एवं ब्ीपचे, श्रम विभाग, कलेक्टर कार्यालय जिला नारायणपुर के जन सूचना अधिकारी सूचना का अधिकार, कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गए अन्य कार्य का दायित्व दिया गया है।

जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आकांक्षा शिक्षा खलखो के लिंक अधिकारी अपर कलेक्टर बीरेन्द्र बहादुर पंचभाई को बनाया गया है। इसी प्रकार अपर कलेक्टर बीरेन्द्र बहादुर पंचभाई के लिंक अधिकारी अपर कलेक्टर अभिषेक गुप्ता होंगे। अपर कलेक्टर अभिषेक गुप्ता के लिंक अधिकारी अपर कलेक्टर बीरेन्द्र बहादुर पंचभाई को बनाया गया है। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व वासु जैन के लिंक अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अभयजीत सिंह मंडावी को बनाया गया है। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अभयजीत सिंह मंडावी के लिंक अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व वासु जैन को बनाया गया है। डिप्टी कलेक्टर गौतम पाटिल के लिंक अधिकारी डिप्टी कलेक्टर डॉ. सुमित गर्ग और डिप्टी कलेक्टर डॉ. सुमित गर्ग के लिंक अधिकारी डिप्टी कलेक्टर गौतम पाटिल को बनाया गया है।

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Author: Deepak Mittal

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