ध्वनि प्रदूषण प्रावधानों के उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्यवाही

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योगेश राजपूत
रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्णतः पाबंदी
शासकीय कार्यालय, अस्पताल, स्कूल के 100 मीटर परिधि क्षेत्र कोलाहल प्रतिबंधित जोन घोषित
बिना अनुमति वाहन मोडिफाइड कराकर डीजे लाउडस्पीकर बजाने पर भी होगी कार्यवाही
ध्वनि प्रदूषण पर निगरानी एवं कार्यवाही करने बनेगी विशेष टीम
कलेक्टर  दीपक अग्रवाल ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में दिए निर्देश

गरियाबंद 24 जनवरी 2024/ माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ द्वारा ध्वनि प्रदूषण रोकने जारी निर्देश के परिपालन में जिले के समस्त शासकीय, अशासकीय हॉस्पिटल, समस्त शासकीय अशासकीय शैक्षणिक संस्थान, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय, अन्य न्यायालय तथा समस्त शासकीय कार्यालय के 100 मीटर की परिधि को कोलाहल प्रतिबंधित क्षेत्र (जोन्स ऑफ साइलेंस) घोषित किया गया है। शिक्षण संस्थानों की शैक्षणिक गतिविधियों, वृद्धजनों, निःशक्तजनों, बीमार व्यक्तियों के स्वास्थ्य तथा लोक शांति को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। उक्त निर्देशों के कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने आज कलेक्टर  दीपक अग्रवाल की अध्यक्षता में विडियो कॉफ्रेंस के माध्यम से बैठक आयोजित की गई। बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक  अमित तुकाराम कांबले, एडीएम  अविनाश भोई, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी, सर्व अनुविभागीय अधिकारी पुलिस, सर्व तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सर्व थाना प्रभारी भी शामिल हुए।
बैठक में कलेक्टर  अग्रवाल ने ध्वनि प्रदूषण रोकने जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने थानावार सूची बनाने कहा जिसमें डीजे मालिक का विवरण, डीजे की जानकारी, प्रेशर हार्न, सायलेंसर की जानकारी रहे। साथ ही नियम विरूध्द डीजे, प्रेशर हार्न उपयोग करने वालों के विरूध्द कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने अधिकारियों को साइलेंस जोन की परिधि में ध्वनि प्रदूषण प्रतिबंधित संबंधी होर्डिंग, पोस्टर बैनर लगाने के निर्देश दिए। साथ ही कंट्रोल रूम का फोन नंबर जारी कर समुचित प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए। जिससे आम नागरिक ध्वनि प्रदूषण प्रावधान के उल्लंघन की जानकारी कंट्रोल रूम में दे सकेंगे। कलेक्टर  अग्रवाल ने अधिकारियों को संबंधित क्षेत्र के डीजे मालिक, मैरिज हाल संचालक एवं समाज प्रमुखों की बैठक लेकर ध्वनि प्रदूषण उल्लंघन पर सजा के प्रावधानों की जानकारी साझा करने के भी निर्देश दिए। कलेक्टर ने ध्वनि प्रदूषण के प्रकरणों पर कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।
कलेक्टर ने बैठक में कहा कि ध्वनि प्रदूषण संबंधित प्रावधानों का यदि पहली बार उल्लंघन किया है तो उसे ऑनलाइन दर्ज करें ताकि, दूसरी बार उल्लंघन होते ही पता चले, क्योंकि पहली बार संबंधित न्यायालय में सुनवाई होगी लेकिन दूसरी बार उल्लंघन पाये जाने पर माननीय न्यायालय के समक्ष सुनवाई होगी। उन्होंने कहा कि ध्वनि मापक यंत्र से साक्ष्य एकत्रित किया जाए। वीडियोग्राफी से भी साक्ष्य लिया जाए। और उसे संबंधित प्रकरण के साथ प्रस्तुत किया जाए। बिना अनुमति के वाहन मॉडिफाई कराकर डीजे लाउडस्पीकर बजाने पर तत्काल कार्यवाही की जाए। यदि वाहन अनुमति का है और उसमें ध्वनि प्रदूषण किया जा रहा है, तो उस पर भी कार्यवाही होगी। ऐसे ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले यंत्र को वाहन से उतरवाया जाए, सख्ती से कार्यवाही की जाए।
कलेक्टर ने ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के अनुसार रात 10 बजे से सुबह 06 बजे तक विभिन्न क्षेत्रों के लिये दिये गये समय पर उल्लंघनकर्ताओं पर कार्यवाही के लिये जिला प्रशासन, पुलिस, नगरीय निकाय की टीम गठित कर कार्यवाही करने एवं जन जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। कलेक्टर द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि सभी थानों में समिति गठित कर, क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विभिन्न स्थलों पर आयोजित उत्सवों, शांत क्षेत्र आदि का चिन्हांकित किया जावें तथा उल्लंघनकारी के विरूध्द जप्ती एवं सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत करने की कार्यवाही की जाए। कलेक्टर ने सभी तहसीलों में शांत क्षेत्र मे कार्यवाही के संबंध में एस.ओ.पी.भी तैयार करने के निर्देश दिए। जिसमें चिन्हांकित शांत क्षेत्र में स्थित शैक्षणिक संस्थाओं, अस्पताल, न्यायालय आदि के नोडल अधिकारी शिकायत हेतु समन्वय अधिकारी की नियुक्ति, ध्वनि प्रदूषण शिकायत हेतु फोन नम्बर जारी करने उल्लंघनकताओं के विरूध्द साक्ष्य एकत्रित करने हेतु संबंधित अधिकारी/कर्मचारी एवं सक्षम साक्ष्यों सहित सभी किये जाने वाले आवश्यक कार्यवाहियों का विस्तृत एवं स्पष्ट उल्लेख हो।

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