दंड नही न्याय आधारित होगा नया कानून: कलेक्टर चन्द्रवाल

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दीपक मित्तल नवभारत टाइम्स 24 x7in प्रधान संपादक छत्तीसगढ़

बालोद, कलेक्टर इंद्रजीत सिंह चन्द्रवाल ने कहा कि देश मे 01 जुलाई 2024 से लागू हो रहे तीन नए कानून केवल दण्ड नही न्याय आधारित होगा। श्री चन्द्रवाल आज जिला पंचायत सभाकक्ष में 01 जुलाई 2024 से लागू हो रहे तीन महत्वपूर्ण कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 एंव भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के सम्बंध में जिले के जन प्रतिनिधियों, पत्रकारों, अधिवक्ताओ एंव व्यापारियों को जानकारी देने हेतु आयोजित कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने तीनांे महत्वपूर्ण कानूनों के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। कार्यशाला में अपर कलेक्टर श्री चन्द्रकान्त कौशिक, एडिशनल एसपी अशोक जोशी, लोक अभियोजन अधिकारी, डीडीपी सहित जिला एंव पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, पत्रकार, अधिवक्ता एवं व्यापारीगण उपस्थित थे।
श्री चन्द्रवाल ने तीनों नए कानूनों के प्रावधानों संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि पहले के कानून केवल आरोपी को केंद्र में रखकर बनाया गया था। लेकिन वर्तमान कानून आरोपी एंव पीड़ित दोनों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। उन्होंने कहा कि नए कानून आरोपी एंव पीड़ित के प्रति समान भाव रखता है। श्री चन्द्रवाल ने कहा कि सभी वर्गों के लोगों को तीनों नए कानूनों के संबंध में समुचित जानकारी रखना आवश्यक है। जिला प्रशासन द्वारा जिलेवासियों को इन तीनांे नये कानूनों के संबंध में जानकारी देने हेतु समुचित व्यवस्था किये गए हैं। जिले के विभिन्न वर्ग के लोगों को कार्यशाला एंव अन्य माध्यमों से नए कानूनों के संबंध में निरन्तर जानकारी दी जा रही है। श्री चन्द्रवाल ने इसके प्रचार-प्रसार के संबंध में पुलिस प्रशासन द्वारा किये जा रहे प्रयासों की भी सराहना की। अपर कलेक्टर श्री चन्द्रकान्त कौशिक ने नए कानूनों के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि 01 जुलाई 2024 के पूर्व जो घटना घटित हुई है उस पर पुराना कानून लागू होगा। इस अवसर पर एडिशनल एसपी अशोक जोशी एवं लोक अभियोजन अधिकारी तथा अन्य विषय विशेषज्ञों के द्वारा तीनों नए कानूनों के सम्बध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई।

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