कोयला घोटाला: निलंबित IAS रानू साहू और दीपेश टांक को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत

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कोयला घोटाला: निलंबित IAS रानू साहू और दीपेश टांक को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत

 

नव भारत टाइम्स 24 x 7 के ब्यूरो चीफ जे.के. मिश्रा की रिपोर्ट:

 

छत्तीसगढ़ में कोल घोटाले के मामले में दो बड़े आरोपियों, आईएएस रानू साहू और दीपेश टांक को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। सोमवार को, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 7 अगस्त तक की अंतरिम जमानत मंजूर कर दी है। यह निर्णय एक पैरवी मामले के बाद आया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने बचाव पक्ष में प्रतिपक्ष दाखिल किया था।

 

इस मामले में ईडी ने जांच के बाद 540 करोड़ रुपए के कोल लेवी स्कैम का खुलासा किया था, जिसमें कई आईएएस और कारोबारी भी शामिल हैं। रानू साहू पर आय से अधिक संपत्ति मामले में एफआईआर दर्ज किया गया है, और उन्हें बाहरी अदालतों से अंतरिम जमानत मिलने के बाद जेल से रिहा कर दिया गया है।

 

सुप्रीम कोर्ट की डबल बैंच ने अंतरिम जमानत का निर्णय देते हुए मामले की विस्तारपूर्ण सुनवाई के लिए 7 अगस्त तक का समय दिया है।

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