कवर्धा नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव कराने हाई कोर्ट का आदेश, एक सप्ताह की मोहलत

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कवर्धा नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव कराने हाई कोर्ट का आदेश, एक सप्ताह की मोहलत

नव भारत टाइम्स 24 x 7 के ब्यूरो चीफ जे.के. मिश्रा की रिपोर्ट:

 

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने राज्य शासन को निर्देशित किया है कि कवर्धा नगर पालिका अध्यक्ष के रिक्त पद के लिए एक सप्ताह के भीतर चुनाव प्रक्रिया पूरी की जाए। इस संबंध में कोर्ट ने राज्य शासन को नोटिस जारी किया है।

 

छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन के बाद कांग्रेस के नगर पालिका अध्यक्ष ऋषि कुमार शर्मा ने नगर पालिका क्षेत्र में कांग्रेस की हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। उनके इस्तीफे के बाद से अध्यक्ष का पद रिक्त है, जिससे विकास कार्य और अन्य आवश्यक कामकाज प्रभावित हो रहे हैं।

 

पार्षदों ने इस स्थिति को लेकर राज्य शासन को पत्र लिखकर अध्यक्ष का चुनाव कराने की मांग की थी। कवर्धा नगर पालिका में कांग्रेस पार्षदों की संख्या भाजपा से अधिक है, जिसके कारण राज्य शासन ने पार्षदों की मांग को अनदेखा किया जा रहा था।

 

शासन ने भाजपा पार्षद मनहरण कौशिक को कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी थी। इसके खिलाफ कांग्रेस पार्षद मोहित महेश्वरी ने अपने वकील के माध्यम से छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि कांग्रेस की बहुमत होने के बावजूद राज्य शासन ने सत्ता का दुरुपयोग करते हुए भाजपा पार्षद को अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठा दिया है।

 

मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने राज्य शासन की मनोनीत अध्यक्ष प्रक्रिया को गलत ठहराते हुए एक सप्ताह के भीतर अध्यक्ष का चुनाव कराने का आदेश दिया है। इस आदेश से कवर्धा नगर पालिका में जल्द ही अध्यक्ष का चुनाव होने की संभावना है, जिससे विकास कार्यों में गति आएगी और पार्षदों की मांग पूरी होगी।

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Author: Deepak Mittal

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