कैबिनेट के बड़े फैसले: अतिथि व्याख्याताओं की नीति में बदलाव, पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण

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रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई। बैठक में अतिथि व्याख्याताओं की नीति में संशोधन, फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री किए जाने के निर्णय का अनुसमर्थन तथा पूर्व अग्निवीरों के लिए भर्ती नियम-2026 सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में लागू अतिथि व्याख्याता नीति-2024 के तहत जारी संशोधित नीति-2026 का कार्योत्तर अनुमोदन किया। संशोधित नीति में मेरिट सूची में समान अंक प्राप्त करने वाले एक ही श्रेणी के दो अभ्यर्थियों में छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी को वरीयता देने का प्रावधान किया गया है।

इसके अलावा अनुभव के लिए निर्धारित अधिकतम 30 अंकों में राजकीय विश्वविद्यालय में एक शैक्षणिक सत्र के दौरान न्यूनतम पांच माह अध्यापन कार्य पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को 5 अंक देने का प्रावधान किया गया है। इससे पहले राजकीय विश्वविद्यालय में प्राप्त अध्यापन अनुभव के लिए यह लाभ स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं था।

मंत्रिपरिषद ने शासकीय महाविद्यालयों के साथ राजकीय विश्वविद्यालयों के विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं को उनके कार्यानुभव के आधार पर रिक्त पदों पर पुनर्नियोजन का अवसर देने का भी निर्णय लिया है। वहीं मानदेय में व्याप्त विसंगतियों को दूर करने के लिए कालखंड आधारित व्यवस्था के स्थान पर कार्य-दिवस आधारित मानदेय व्यवस्था लागू की जाएगी। अतिथि व्याख्याताओं एवं अन्य अतिथि शैक्षणिक अमले के कार्यदायित्व, कार्य अवधि और आकस्मिक अवकाश से संबंधित प्रावधानों को भी स्पष्ट किया गया है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय द्वारा 10 सितंबर 2026 को फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री किए जाने की घोषणा के अनुपालन में सिनेमाघरों को राज्य माल एवं सेवा कर (SGST) के समतुल्य राशि की प्रतिपूर्ति किए जाने संबंधी वाणिज्यिक कर विभाग के आदेश का मंत्रिपरिषद ने अनुसमर्थन किया।

पूर्व अग्निवीरों को 10 प्रतिशत आरक्षण

मंत्रिपरिषद ने पूर्व अग्निवीर सैनिकों को राज्य की सिविल सेवाओं के तृतीय श्रेणी के पदों पर दिए जाने वाले 10 प्रतिशत आरक्षण को लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा पूर्व अग्निवीर सैनिक भर्ती नियम, 2026 को मंजूरी दी है।

इस आरक्षण का लाभ पुलिस विभाग में आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक तथा जेल विभाग में जेल प्रहरी के पदों पर पूर्व अग्निवीरों को मिलेगा। नए भर्ती नियमों में नियुक्ति एवं सेवा शर्तों, भर्ती के मापदंड, आरक्षण तथा चयन प्रक्रिया का विस्तृत प्रावधान किया गया है।

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Author: Deepak Mittal

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