हर्ष लाल सक्ति
जांजगीर-चांपा में शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालक के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय ने अनोखी और समाजोपयोगी सजा सुनाई है। यह जिले में पहली बार है जब किसी शराबी वाहन चालक को सामुदायिक सेवा का दंड दिया गया है।
जानकारी के अनुसार, यातायात पुलिस ने 21 मई 2026 को वाहन चालक गुरु गोविंद को शराब के नशे में वाहन चलाते हुए पकड़ा था। आरोपी के खिलाफ मोटर यान अधिनियम की धारा 185 के तहत कार्रवाई करते हुए वाहन जब्त किया गया और प्रकरण न्यायालय में पेश किया गया।
मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय जांजगीर ने आरोपी पर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। साथ ही 15 दिनों की सामुदायिक सेवा करने का आदेश भी दिया गया। न्यायालय के निर्देशानुसार आरोपी 23 मई 2026 से प्रतिदिन सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक जिले के विभिन्न चौक-चौराहों पर लोगों को शराब का सेवन न करने और शराब पीकर वाहन नहीं चलाने के लिए जागरूक करेगा।
न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि सामुदायिक सेवा के दौरान आरोपी की नियमित उपस्थिति दर्ज की जाएगी और सेवा पूर्ण होने के बाद प्रतिवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। आदेश का उल्लंघन करने पर तत्काल न्यायालय को सूचना दी जाएगी।
बताया जा रहा है कि आरोपी पूर्व में भी शराब पीकर वाहन चलाते पकड़ा गया था, तब उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया था। दोबारा वही गलती करने पर इस बार न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए अनोखी सजा सुनाई है।
पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पाण्डेय के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात उदयन बेहार के नेतृत्व में जांजगीर-चांपा पुलिस द्वारा सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और यातायात नियमों के पालन को लेकर लगातार अभियान चलाया जा रहा है।
Author: Deepak Mittal










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