चेक बाउंस के आरोपी को मिली तीन माह की सजा

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रायपुर : माननीय न्यायालय द्वारा धोखाधड़ी चेक बाउंस के आरोप में टाटीबंध निवासी देवेश कुमार रहेजा को न्यायाधीश श्री आलोक अग्रवाल द्वारा तीन माह का कारावास की सजा सुनाई गई हालांकि मामले में थोड़ी देरी हुई जांच पड़ताल चला मगर अंत में सत्य की जीत हुई जिसके तहत आरोपी भाग्यलक्ष्मी ट्रेडर्स के प्रोपराइटर देवेश कुमार रहेजा को तीन माह की सजा सुनाई गई पूरा मामला प्रकाश में आया की देवेश कुमार रहेजा प्रार्थी अर्जुन तायल से₹300000 लिए थे मगर उसे चुकाने में आनाकानी कर रहा था ।

इसके बाद प्रार्थी ने इसकी शिकायत दर्ज कराई और मामला न्यायालय में गया लगातार सुनवाई के बाद आरोपी के खिलाफ अपराध कायम किया गया और अपराध करना सिद्ध पाया गया इसके बाद माननीय न्यायालय ने तीन माह की सजा सुनाई है अक्सर आपने यह सुना होगा कि मेरा तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा जिसे जो करना है कर ले मेरी पहुंच बहुत दूर तक है और तेरे जैसे तो मैंने बहुत देखे हैं।

अक्सर यह होता है कि लोग पैसे लेने के बाद देते समय आनाकानी करते हैं और चेक पर भी आसानी से साइन कर दे देते हैं कि जब मेरे पास होगा तो मैं आपके पैसे  दे दूंगा कानून में इसके लिए प्रावधान है और अगर कोई व्यक्ति आपसे पैसे लेकर नहीं देता तो सबूत के तौर पर आपको उनसे अकाउंट पेय चेक जरूर लेना चाहिए।

जिससे आपके पास एक पुख्ता सबूत होता है कि आपने उसे पैसे दिए हैं और बदले में उसने चेक दिया है ताकि पैसे आपको वह लौटा सके ऐसा ही इस केस में हुआ और आरोपी ने पीड़ित को ₹300000 लेने के अवेज में चेक दिया था जो बाउंस हुआ जिसके बाद पीड़ित ने न्यायालय में गुहार लगाई और आज न्यायालय से पीड़ित को न्याय मिला

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Author: Deepak Mittal

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