कोंडागांव: सड़क सुरक्षा माह के तहत परिवहन विभाग द्वारा 1 जनवरी से 31 जनवरी तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में रविवार को परिवहन एवं यातायात विभाग की संयुक्त टीम ने जिले में संचालित 50 स्कूली बसों की जांच की।
जांच के दौरान सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्कूली बसों के लिए निर्धारित सुरक्षा मानकों के साथ-साथ बसों की फिटनेस, परमिट, बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की गहन जांच की गई। निरीक्षण में 6 वाहन बिना फिटनेस, 2 वाहन बिना परमिट, 3 वाहन बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र तथा 7 वाहनों में अग्निशमन यंत्र बंद पाए गए।
इन अनियमितताओं को गंभीर मानते हुए परिवहन विभाग ने कुल 18 वाहनों पर मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई की और 40 हजार 900 रुपये का चालान काटा गया।
इसके साथ ही स्कूली बच्चों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सभी बस चालकों एवं परिचालकों का स्वास्थ्य विभाग द्वारा नेत्र एवं सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया गया। परिवहन अधिकारी ने जांच के दौरान चालकों और परिचालकों को यातायात नियमों का कड़ाई से पालन करने, निर्धारित वर्दी में रहने, ओवर स्पीड न करने, शराब सेवन कर वाहन न चलाने तथा सड़क सुरक्षा से जुड़े सभी नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करने के निर्देश दिए।
परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया कि बच्चों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और आगे भी यह अभियान सख्ती के साथ जारी रहेगा।
Author: Deepak Mittal









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