जे के मिश्र
ब्यूरो चीफ
नवभारत टाइम्स 24*7 in बिलासपुर
बिलासपुर। उपभोक्ताओं की सेहत से खिलवाड़ करने के मामले में रिलायंस स्मार्ट बाजार को उपभोक्ता फोरम से बड़ा झटका लगा है। एक्सपायरी डेट का चोको फ्लेक्स बदलने से इंकार करने पर उपभोक्ता फोरम ने इसे उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन मानते हुए रिलायंस को 12 हजार रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया है।
यह मामला छत्तीसगढ़ मॉल स्थित रिलायंस स्मार्ट बाजार से जुड़ा है, जहां उपभोक्ता राहुल लाल ने चोको फ्लेक्स का पैकेट खरीदा था। पैकेट पर दर्ज समाप्ति तिथि देखने के बाद उन्होंने स्टोर प्रबंधन से इसे बदलने या पैसे लौटाने की मांग की, लेकिन स्टोर प्रबंधन ने साफ मना कर दिया।
उपभोक्ता ने दिखाई जागरूकता, फोरम ने सुनाया सख्त आदेश
उपभोक्ता की इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम, बिलासपुर ने इसे लापरवाही और धोखाधड़ी की श्रेणी में माना। फोरम के सदस्य आलोक कुमार पांडेय ने बताया कि फोरम ने उपभोक्ता को उत्पाद की कीमत ₹94 नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ लौटाने, ₹2000 मानसिक क्षतिपूर्ति के रूप में देने, ₹3000 वाद व्यय और ₹5000 की जुर्माना राशि विधिक सहायता केंद्र में जमा करने का आदेश दिया है।
ग्राहकों को चेतावनी और सबक
यह निर्णय उपभोक्ताओं के अधिकारों को लेकर एक मिसाल बन गया है। उपभोक्ता फोरम का मानना है कि उपभोक्ता यदि अपने अधिकारों के प्रति सजग हों, तो इस प्रकार के मामलों में उन्हें न्याय दिलाना संभव है। इस आदेश से न केवल अन्य कंपनियों को चेतावनी मिली है, बल्कि ग्राहकों को भी अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने की सीख मिली है।
नवभारत टाइम्स अपने पाठकों से अपील करता है कि कोई भी कंपनी या विक्रेता यदि आपको एक्सपायरी या खराब उत्पाद बेचता है, तो संबंधित विभागों में शिकायत दर्ज कराएं। यह आपके स्वास्थ्य और अधिकार दोनों की रक्षा करेगा।
