दुर्ग। छत्तीसगढ़ के भिलाई में ब्लैकमेलिंग का एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक कंपनी के सुपरवाइजर ने मालिक से जबरन अप्राकृतिक संबंध बनाकर वीडियो रिकॉर्ड किया और उसे वायरल करने की धमकी देकर 29 लाख 40 हजार रुपए वसूल लिए। यह मामला जामुल थाना क्षेत्र का है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी की पहचान आलोक मिश्रा (25 वर्ष) के रूप में हुई है, जो मध्यप्रदेश के उमरिया जिले के मानपुर थाना अंतर्गत छपड़ौर गांव का निवासी है। आलोक, भिलाई में स्थित एक कंपनी में सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत था और भिलाई हाउसिंग बोर्ड के एलआईजी-42 में रह रहा था।
बताया जा रहा है कि साल 2021-22 में आलोक की कंपनी मालिक से जान-पहचान हुई थी। उसने सब्जी व्यापार में साझेदारी का झांसा देकर मालिक को अपने विश्वास में लिया। इसके बाद उसने अप्राकृतिक यौन संबंध बनाए और गुप्त रूप से वीडियो रिकॉर्ड कर लिया।
कुछ समय बाद आरोपी ने उस वीडियो के आधार पर कंपनी मालिक को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर अलग-अलग किश्तों में कुल 29 लाख 40 हजार रुपए ऐंठ लिए।
शिकायत मिलने पर जामुल थाना पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 384 (जबरन वसूली) के तहत केस दर्ज किया। पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए मध्यप्रदेश के उमरिया जिले में छापेमारी की और आरोपी आलोक मिश्रा को उसके गांव से गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस पूछताछ में आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। उसे 20 जून को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
