
(विनय ठाकुर) : बेमेतरा : छत्तीसगढ़ – प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को आवास की स्वीकृति ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव और भौतिक सत्यापन के आधार पर दी जा रही है।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के निर्देशानुसार, पात्र हितग्राहियों की अंतिम सूची जारी की जा चुकी है, जिसमें किसी भी प्रकार का बदलाव संभव नहीं है। यदि कोई अधिकारी या व्यक्ति नाम जोड़ने का दावा करता है, तो वह झूठ बोल रहा है।
पात्र हितग्राहियों को आवास की स्वीकृति और राशि उनके खातों में स्वतः जमा होगी। किसी भी अज्ञात कॉल या संदेश पर ध्यान न दें, और कोई संदिग्ध लिंक प्राप्त होने पर उसे न छुएं। इसके अलावा, आवास मित्र का चयन भी पूरी तरह से पारदर्शी प्रक्रिया के तहत मेरिट के आधार पर किया जा रहा है।
यदि किसी पात्र व्यक्ति का नाम छूट गया है, तो उसे भविष्य में सर्वे के माध्यम से जोड़ा जाएगा।
Author: Deepak Mittal









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