सूरजपुर ब्यूरो चीफ ए.पी.दास
सुरजपुर : चांदनी थाना क्षेत्र अन्तर्गत एक बालिका ने थाना चांदनी में रिपोर्ट दर्ज कराया कि घर में कार्यक्रम था जिसमें लोग आए थे। जहां सभी खाकर नाच गा रहे थे, रात में पीड़िता घर से बाहर निकली थी कि आरोपी रवि इसके साथ जबरन अनाचार किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दिया। पीड़िता की रिपोर्ट पर धारा 376(2)(एन), 506 भादसं व पास्को एक्ट की धारा 6 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया।
वहीं दूसरे मामले में बालिका ने थाना चांदनी में रिपोर्ट दर्ज कराया कि आरोपी नवल रात्रि में घर आया और बात करने की बात कहकर जंगल में ले जाकर जबरन अनाचार किया और डराया धमकाया। पीड़िता की रिपोर्ट पर धारा 64(2)(एन), 351(2) बीएनएस व पास्को एक्ट की धारा 6 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया।
तीसरे मामले में पीड़ित बालिका ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि घर के बगल में एक कार्यक्रम था जहां गई थी, रात को आरोपी रघुवीर बोला कि कोई बाहर बुला रहा है झूठ बोलकर पीड़िता को बाहर भेजकर इसे जबरन दूर ले जाकर अनाचार किया और डराया धमकाया। पीड़िता की रिपोर्ट पर धारा 376(2)(एन), 506 भादसं व पास्को एक्ट की धारा 6 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया।
मामले की सूचना पर डीआईजी व एसएसपी सूरजपुर श्री प्रशांत कुमार ठाकुर ने गंभीरतापूर्वक आरोपियों की पतासाजी कर जल्द पकड़ने पुलिस टीम गठित कर लगाया। पुलिस टीम लगातार आरोपियों की पतासाजी में लगी थी इसी बीच आरोपियों को गांव-जंगल में जगह बदल-बदल कर छुक-छिपकर रहने की सूचना मिली।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संतोष महतो व एसडीओपी ओड़गी राजेश जोशी के मार्गदर्शन में पुलिस टीम ने आरोपियों के गांव में घेराबंदी कर आरोपी रवि सिंह उम्र 22 वर्ष, नवल सिंह उम्र 19 वर्ष, रघुवीर सिंह उम्र 20 वर्ष को पकड़ा। पूछताछ पर आरोपियों ने अनाचार की घटना को अंजाम देना स्वीकार किया जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। इस कार्यवाही में थाना प्रभारी चांदनी प्रदीप सिदार, प्रधान आरक्षक इशित बेहरा, मनोज वर्मा, आरक्षक कुलदीप तिग्गा, .अब्दुल व रणबीर सिंह सक्रिय रहे।
Author: Deepak Mittal










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