हितग्राही स्वयं भी ऐप के जरिए कर सकते हैं सर्वे कार्य
अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2025
डी पी मिश्रा ब्यूरो चीफ बस्तर संभाग नवभारत टाइम्स 24×7
केंद्र सरकार के पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत वर्ष 2018 से छूटे हुए पात्र परिवारों के लिए पीएम आवास 2.0 योजना के अंतर्गत सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।

जिला पंचायत सीईओ श्री जयंत नाहटा ने समस्त छूटे हुए परिवारों के सर्वेक्षण को गंभीरता से लेते हुए सभी जनपद पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों को निर्देशित किया है कि वे इस कार्य को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करें।
उल्लेखनीय है कि पीएम आवास 2.0 सर्वेक्षण कार्य के लिए ग्राम सचिव, रोजगार सहायक एवं आवास मित्रों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा पीएम आवास 2.0 पोर्टल के माध्यम से सर्वेक्षण कार्य हो रहा है.
जिसमें हितग्राही स्वयं भी ऐप के माध्यम से अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। किसी भी पात्र परिवार का विकासखंड स्तर पर सर्वे नहीं हो पाता है तो वे जनपद पंचायत कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2025 निर्धारित की गई है।
हितग्राही स्वयं भी ’’आवास प्लस 2.0’’ ऐप के माध्यम से सर्वेक्षण कर सकते हैं। यदि सर्वेक्षण के दौरान किसी प्रकार की तकनीकी समस्या आती है, तो वे पंचायत कार्यालय या ग्रामीण सचिव से सहायता प्राप्त कर सकते है। सर्वेक्षण हेतु आवश्यक दस्तावेज के लिए राशन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, आधार कार्ड निर्धारित किए गए है।
Author: Deepak Mittal









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