रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य संवर्ग के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एक बड़ा और सख्त निर्देश जारी किया है। अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारी किसी भी प्रकार का निवेश—जैसे शेयर, सिक्योरिटीज, डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड और क्रिप्टोकरेंसी—नहीं कर सकेंगे।
सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) द्वारा जारी इस आदेश को राज्य शासन के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया है, जिससे यह अब औपचारिक और लागू माना जाएगा।
निवेश को माना जाएगा “कदाचार”
अधिसूचना के अनुसार, इन निवेश गतिविधियों को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम के तहत “सेवा अवचार” (Misconduct) की श्रेणी में रखा गया है। खासकर निम्नलिखित गतिविधियां अब भ्रष्टाचार की परिभाषा में आएंगी:
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इंट्रा-डे ट्रेडिंग (Intraday Trading)
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बीटीएसटी (Buy Today Sell Tomorrow)
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फ्यूचर एंड ऑप्शन (F&O) ट्रेडिंग
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क्रिप्टोकरेंसी में बार-बार खरीदी-बिक्री
सेवा नियम 19 के तहत सख्ती
GAD सचिव रजत कुमार के हस्ताक्षर से जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि यह निर्देश सेवा नियम 19 के उप-खंड के अंतर्गत लागू होगा और इस प्रकार के वित्तीय निवेश को भ्रष्टाचार की श्रेणी में माना जाएगा।
यह फैसला सरकारी कर्मचारियों में पारदर्शिता, नीतिगत प्रतिबद्धता और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है।
Author: Deepak Mittal










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