नई दिल्ली: उन्नाव रेप केस में उम्रकैद की सजा काट रहे पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 27 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। मंगलवार को शीर्ष अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की याचिका पर सुनवाई करते हुए अगली तारीख तय की।
सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा कुलदीप सिंह सेंगर को रेप केस में दी गई जमानत का कड़ा विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। एजेंसी ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है, जिस पर अब 27 जनवरी को विस्तार से सुनवाई की जाएगी।
गौरतलब है कि दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा कुलदीप सेंगर को जमानत दिए जाने और उसकी उम्रकैद की सजा पर रोक लगाने के फैसले के बाद व्यापक विरोध देखने को मिला था। रेप पीड़िता, उसके परिजनों और कई राजनीतिक दलों ने इस फैसले के खिलाफ प्रदर्शन किए थे। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश को पलटते हुए कुलदीप सेंगर की जमानत रद्द कर दी थी।
इधर, सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में भी कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत याचिका खारिज कर दी। इस मामले में सेंगर को 10 साल की सजा सुनाई गई है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए उसे जमानत नहीं दी जा सकती।
कोर्ट ने कहा कि आरोपी के पूर्व आपराधिक इतिहास को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और यदि दोषसिद्धि के खिलाफ दायर अपील पर शीघ्र निर्णय लिया जाता है तो यह सेंगर के हित में होगा। हाईकोर्ट के अनुसार, कुलदीप सिंह सेंगर अपनी कुल 10 साल की सजा में से करीब 7.5 साल जेल में बिता चुका है। अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि अपील के निपटारे में हुई देरी के लिए आंशिक रूप से स्वयं कुलदीप सेंगर जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने समय-समय पर कई याचिकाएं दायर की हैं।
Author: Deepak Mittal










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