रायपुर : छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य के शासकीय सेवकों के लिए आचरण संबंधी दिशा-निर्देशों में महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए एक नई अधिसूचना जारी की है। अब से शेयर, प्रतिभूतियाँ (Securities), डिबेंचर्स और म्युचुअल फंड को शासकीय सेवकों की चल संपत्ति (Movable Property) की श्रेणी में शामिल किया गया है।
यह संशोधन छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 19 में उप-नियम (5) के खण्ड (1) में उप-खण्ड (च) जोड़कर किया गया है। शासन के अनुसार, यदि कोई सरकारी कर्मचारी स्वयं या अपने परिवार के सदस्य के नाम पर एक कैलेंडर वर्ष के भीतर इन निवेश माध्यमों में कुल लेन-देन छह माह के मूल वेतन से अधिक करता है, तो उसे विहित प्राधिकारी को निर्धारित प्रोफार्मा में जानकारी देना अनिवार्य होगा।
इससे पहले, 1 जुलाई को जारी अधिसूचना में शासन ने सरकारी कर्मचारियों को इंट्राडे ट्रेडिंग, क्रिप्टोकरेंसी निवेश, तथा फ्यूचर एंड ऑप्शन (F&O) जैसे उच्च जोखिम वाले वित्तीय लेन-देन में शामिल होने पर प्रतिबंध लगाया था।


शासन ने स्पष्ट किया है कि इन माध्यमों में बार-बार खरीदी-बिक्री (Intraday Trading, BTST, F&O) आचरण नियमों का उल्लंघन मानी जाएगी और संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

Author: Deepak Mittal
