1 अप्रैल से देश में टैक्स सिस्टम से जुड़ा एक बड़ा बदलाव लागू होने जा रहा है, जहां Income-tax Act, 1961 की जगह नया Income-tax Act, 2025 प्रभाव में आएगा। हालांकि टैक्स स्लैब और दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन ITR फाइलिंग, PAN के इस्तेमाल, HRA क्लेम और आय की रिपोर्टिंग के नियम पहले से ज्यादा सख्त और पारदर्शी हो जाएंगे। ऐसे में हर टैक्सपेयर के लिए जरूरी है कि वह इन नए नियमों को समय रहते समझ ले, ताकि आगे किसी तरह की परेशानी से बचा जा सके।
इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की जगह अब इनकम टैक्स एक्ट, 2025 लागू होने जा रहा है। सरकार के मुताबिक यह सिर्फ टैक्स में बदलाव नहीं, बल्कि पूरे कानून का पुनर्लेखन (रीराइट) है।
अच्छी बात यह है कि टैक्स स्लैब और दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यानी आपको ज्यादा टैक्स नहीं देना होगा, लेकिन अब आय, कटौतियां, सैलरी, कैपिटल गेन और डिस्क्लोजर को ज्यादा सटीक तरीके से रिपोर्ट करना होगा।
नए नियमों के तहत सैलरीड कर्मचारियों को मील कूपन, वाउचर या कार्ड (जैसे Sodexo, Pluxee, Zaggle) पर ज्यादा टैक्स छूट मिलेगी।
अब कर्मचारी सालाना ₹1 लाख से ज्यादा तक टैक्स-फ्री मील बेनिफिट ले सकते हैं (अगर कंपनी यह सुविधा देती है)।
हाउस रेंट अलाउंस यानी HRA में भी बदलाव किए गए हैं:
50% HRA छूट अब सिर्फ मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई तक सीमित नहीं। अब इसमें बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद भी किए जाएंगे शामिल। बाकी शहरों के लिए 40% नियम लागू रहेगा।
अब HRA क्लेम करने के लिए मकान मालिक की जानकारी Form 124 में देना अनिवार्य होगा। इससे फर्जी या बढ़ा-चढ़ाकर दिखाए गए किराए पर रोक लगेगी।
अब PAN की जरूरत ज्यादा ट्रांजैक्शन में होगी, जैसे- गाड़ी खरीद/बिक्री, बड़े खर्च आदि। इसके अलावा, छोटे ट्रांजैक्शन में रिपोर्टिंग कम होगी। टैक्स रिफंड सही जानकारी देने पर तेजी से मिलेगा। गड़बड़ी होने पर रिफंड में देरी होगी।
अब नया/पुराना टैक्स रिजीम चुनने के लिए अलग फॉर्म नहीं भरना होगा। सीधे ITR में ही विकल्प चुन सकेंगे। दो घर होने पर भी सरल फॉर्म का इस्तेमाल कर सकेंगे (कुछ शर्तों के साथ)।
Author: Deepak Mittal










Total Users : 8172961
Total views : 8202190