गुजरात से नाबालिग बालिका बरामद, मुख्य आरोपी सहित तीन गिरफ्तार
निर्मल अग्रवाल, ब्यूरो प्रमुख मुंगेली संपर्क : 8959931111
मुंगेली। पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल (भा.पु.से.) के निर्देश पर मुंगेली पुलिस द्वारा जिले में गुमशुदा बालकों/बालिकाओं की तलाश के लिए चलाए जा रहे “ऑपरेशन तलाश” के तहत एक बड़ी सफलता मिली है।
पुलिस टीम ने सटीक तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर की सूचना के आधार पर गुजरात राज्य के सूरत शहर से एक अपहृत नाबालिग बालिका को सकुशल बरामद कर लिया है। इस मामले में मुख्य आरोपी सहित दो सहआरोपियों को भी गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
घटना की जानकारी अनुसार, दिनांक 17 मई 2025 को एक प्रार्थी द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री को किसी अज्ञात व्यक्ति ने बहला-फुसलाकर भगाकर ले गया है। इस पर थाना सिटी कोतवाली में अपराध क्रमांक 194/25, धारा 137(2) के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की गई।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवनीत कौर छाबड़ा और अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) मयंक तिवारी के पर्यवेक्षण में एक विशेष पुलिस टीम गठित की गई।
तकनीकी विश्लेषण और सूचना संकलन के आधार पर टीम को सूरत (गुजरात) रवाना किया गया, जहाँ 13 जुलाई 2025 को शिवकृपा सोसायटी, मोरा टेकरा, सूरत से नाबालिग बालिका को सुरक्षित दस्तयाब कर लिया गया।
बालिका के बयान के आधार पर मुख्य आरोपी कल्लू अहिरवार पिता बलदेव अहिरवार (उम्र 21 वर्ष, निवासी – उर्दमउ, थाना महराजपुर, जिला छतरपुर, म.प्र.) द्वारा बहला-फुसलाकर भगाने और शारीरिक शोषण किए जाने की पुष्टि हुई।
साथ ही घटना में दो अन्य व्यक्तियों – लोकेश्वर चतुर्वेदी उर्फ सोनू (उम्र 25 वर्ष) एवं रामराज घृतलहरे (उम्र 24 वर्ष) की संलिप्तता पाई गई, जिन्होंने बाइक (सीजी 28 एन 7221) के माध्यम से बालिका को भगाने में सहयोग किया था।
इस आधार पर प्रकरण में भारतीय न्याय संहिता की धारा 87, 64(2)(ड), 5(ठ), 3(5) BNS एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 6 को जोड़ा गया। तीनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।
