1 नवंबर से बदल गए कई नियम, टोल पास से लेकर बैंकिंग सेवाओं तक पड़ेगा असर

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टोल पास, क्रेडिट कार्ड, शराब की खरीदारी और पेंशन से जुड़े नियमों में बदलाव; आम लोगों की जेब और रोजमर्रा के कामकाज पर पड़ेगा प्रभाव

नई दिल्ली। नवंबर की शुरुआत के साथ ही कई वित्तीय और प्रशासनिक नियमों में बदलाव की जानकारी सामने आई है। इनका सीधा असर आम लोगों, बैंक ग्राहकों, वाहन चालकों और पेंशनधारकों पर पड़ सकता है। टोल पास की दरों से लेकर क्रेडिट कार्ड शुल्क और जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की प्रक्रिया तक कई महत्वपूर्ण विषयों को लेकर नए प्रावधान लागू होने की बात कही गई है। हालांकि, संबंधित विभागों की आधिकारिक अधिसूचनाओं के आधार पर इन बदलावों की पुष्टि करना जरूरी है।

टोल पास के लिए सालाना शुल्क की व्यवस्था

टोल पास को लेकर नए नियमों के तहत टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों को राहत मिलने का दावा किया गया है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, नगरपालिका क्षेत्र से बाहर रहने वाले पात्र वाहन चालकों को 1,500 रुपये में एक साल का टोल पास मिल सकेगा। वहीं, शहरी या नगर निगम क्षेत्र में स्थित टोल प्लाजा के लिए सालाना पास का शुल्क 3,000 रुपये बताया गया है। इस संबंध में पात्रता और लागू शर्तों की पुष्टि आधिकारिक दिशा-निर्देशों से की जानी चाहिए।

पीएनबी क्रेडिट कार्ड पर बढ़ सकता है शुल्क का बोझ

पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के वीजा और RuPay क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव की जानकारी दी गई है। इसके अनुसार, बैंक के एटीएम से क्रेडिट कार्ड के जरिए नकदी निकालने पर निकाली गई राशि का 2.5 प्रतिशत या न्यूनतम 400 रुपये, जो भी अधिक हो, शुल्क लग सकता है। दूसरे बैंकों के एटीएम से नकदी निकालने पर 2.5 प्रतिशत या न्यूनतम 500 रुपये, जो भी अधिक हो, शुल्क देने का उल्लेख है।

इसके अलावा, क्रेडिट कार्ड के बकाया भुगतान पर लगने वाले शुल्क की सीमा में भी बदलाव की जानकारी सामने आई है। पहले 1,000 रुपये तक के बकाया पर शुल्क नहीं लगता था, जिसे अब 500 रुपये तक सीमित किए जाने की बात कही गई है। वहीं, 50,000 रुपये से अधिक के बकाया पर 1,200 रुपये शुल्क लगने का उल्लेख है। कार्डधारकों को अपने कार्ड की श्रेणी और बैंक की नवीनतम शुल्क सूची देखकर ही भुगतान संबंधी निर्णय लेना चाहिए।

इंडसइंड बैंक के ग्राहकों के लिए भी बदलाव

इंडसइंड बैंक के कुछ खातों और बैंकिंग सेवाओं से जुड़े शुल्कों में बदलाव की जानकारी दी गई है। इसमें Indus Delite, Indus Digi-Start, Indus Online-Min Bal Required और Indie की स्टार, सुपरस्टार तथा मेगास्टार श्रेणियां शामिल बताई गई हैं।

जानकारी के अनुसार, कम राशि के कारण पॉइंट ऑफ सेल (POS) ट्रांजैक्शन विफल होने पर 25 रुपये का शुल्क लगाया जा सकता है। वहीं, वित्तीय कारणों के अतिरिक्त अन्य कारणों से चेक वापस होने पर प्रति चेक 50 रुपये शुल्क का उल्लेख किया गया है। ग्राहकों को लागू शर्तों और प्रभावी तिथि की पुष्टि बैंक से करनी चाहिए।

तमिलनाडु में महंगी शराब की खरीदारी पर ऑनलाइन भुगतान

तमिलनाडु में शराब की खरीदारी से जुड़े भुगतान नियमों में बदलाव की जानकारी सामने आई है। इसके तहत 1,000 रुपये से अधिक कीमत वाली शराब की खरीदारी पर ऑनलाइन भुगतान अनिवार्य किए जाने की बात कही गई है। यदि यह व्यवस्था संबंधित दुकानों पर लागू होती है, तो ग्राहकों को डिजिटल भुगतान के माध्यम से ही खरीदारी करनी होगी।

जीएसटी रिफंड प्रक्रिया में तेजी की उम्मीद

जीएसटी रिफंड की प्रक्रिया को सरल और तेज बनाने के लिए स्वचालित मंजूरी की व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। इससे पात्र कारोबारियों को रिफंड मिलने में लगने वाला समय कम हो सकता है। इसके साथ ही पांच करोड़ रुपये से कम टर्नओवर वाले कारोबारियों के लिए भी नई व्यवस्था पर विचार किए जाने की जानकारी दी गई है। हालांकि, इसके दायरे, पात्रता और लागू होने की तारीख की पुष्टि संबंधित जीएसटी अधिसूचना से की जानी चाहिए।

पेंशनधारकों को 30 नवंबर तक जमा करना होगा जीवन प्रमाण पत्र

पेंशनधारकों के लिए नवंबर का महीना महत्वपूर्ण है। 80 वर्ष से कम उम्र के पेंशनधारक 1 नवंबर से 30 नवंबर तक अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। वहीं, 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पेंशनधारकों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की प्रक्रिया 1 अक्टूबर से शुरू होने की जानकारी है।

जीवन प्रमाण पत्र जमा करना पेंशन जारी रखने के लिए जरूरी है। ऐसे में पेंशनधारकों को निर्धारित समयसीमा के भीतर प्रमाण पत्र जमा कर देना चाहिए, ताकि पेंशन भुगतान में किसी तरह की परेशानी न हो।

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Author: Deepak Mittal

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