रायपुर: रायपुर की विशेष अदालत ने गांजा तस्करी के मामले में दो आरोपियों को कठोर सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी मनीष सिंह और निखिल यादव को 15-15 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए डेढ़-डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
जानकारी के अनुसार दोनों आरोपियों के पास से 21-21 किलो गांजा बरामद किया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान कुल 14 गवाहों की गवाही के आधार पर अदालत ने दोष सिद्ध मानते हुए यह फैसला सुनाया।
बताया जा रहा है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए दोनों आरोपी ओडिशा में मुख्य सप्लायर के ठिकानों पर छिपे हुए थे। रायपुर क्राइम ब्रांच की टीम ने कार्रवाई करते हुए उन्हें ओडिशा से गिरफ्तार किया था। इस मामले में तेलीबांधा थाना में एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया गया था। मामले की सुनवाई एनडीपीएस एक्ट के विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा की अदालत में हुई, जहां यह सजा सुनाई गई।
पुलिस के अनुसार रायपुर पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर नशे के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत मादक पदार्थों की तस्करी रोकने और अवैध रूप से खरीदी-बिक्री करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधिकारी और थाना प्रभारी मुखबिरों व अन्य माध्यमों से जानकारी जुटाकर ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई कर रहे हैं।
Author: Deepak Mittal










Total Users : 8165776
Total views : 8191840