रायपुर। छत्तीसगढ़ में बहुचर्चित 2100 करोड़ रुपए से अधिक के शराब घोटाले में आज एक अहम मोड़ आया। आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (EOW) और एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने शनिवार को इस घोटाले में संलिप्त 28 आबकारी अधिकारियों के खिलाफ चालान अदालत में पेश कर दिया। सभी अधिकारी रायपुर की अदालत में पेश हुए, जिनमें एक महिला आईएएस अधिकारी के पति भी शामिल हैं।
इस घोटाले का खुलासा कांग्रेस शासनकाल के दौरान नकली होलोग्राम के ज़रिए अवैध शराब बिक्री से जुड़ा हुआ है। इस घोटाले की जांच में EOW/ACB ने सभी आरोपियों से लंबी पूछताछ की थी और सभी पर गंभीर वित्तीय अनियमितताओं का आरोप है। कोर्ट ने सभी 28 अधिकारियों को नोटिस जारी कर व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश दिए थे।
चालान पेश करने की प्रक्रिया:
आबकारी विभाग ने इस वर्ष 18 अप्रैल को अभियोजन स्वीकृति का प्रस्ताव विधि विभाग को भेजा था, जिसे 20 मई को स्वीकृति मिली। इसके बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के हस्ताक्षर के पश्चात ही EOW को न्यायालय में पूरक चालान पेश करने की अनुमति प्राप्त हुई। आज सभी दस्तावेज और सबूतों के साथ EOW की टीम ने चालान कोर्ट में पेश किया।
इन अधिकारियों के खिलाफ चालान पेश किया गया:
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गरीबपाल दर्दी
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नोहर सिंह ठाकुर
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सोनल नेताम
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अलेख राम सिदार
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प्रकाश पाल
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ए. के. सिंह
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आशीष कोसम
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जे. आर. मंडावी
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राजेश जयसवाल
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जी. एस. नुखटी
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जे. आर. पैकरा
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देवलाल वैद्य
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ए. के. अनंत
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वेदराम लहरे
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एल. एल. ध्रुव
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जनार्दन कोरव
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अनिमेष नेताम
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विजय सेन
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अरविंद कुमार पाटले
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प्रमोद कुमार नेताम
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रामकृष्ण मिश्रा
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विकास कुमाय गोस्वामी
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इकबाल खान
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नितिन खंडुजा
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नवीन प्रताप भिंग
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सौरभ बख्शी
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दिनकर वासनीक
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मोहित कुमार जयसवाल
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नीलू नोतानी
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मंजू कसेर
